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Coronavirus : सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की कसी कमर, हेल्पलाइन नंबर जारी

जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा 24 घंटे के लिए कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर 0181-22224848 भी जारी किया गया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 05:29 PM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2020 06:33 PM (IST)
Coronavirus : सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की कसी कमर, हेल्पलाइन नंबर जारी
Coronavirus : सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की कसी कमर, हेल्पलाइन नंबर जारी

जालंधर, जेएनएन। डिप्टी कमिश्नर वरिन्दर कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एस.एस.पी. नवजोत सिंह माहल ने बुधवार को एसडीएम, एसीपी व डीएसपी को आदेश दिए कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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सिविल और पुलिस प्रशासन की उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और सीनियर पुलिस कप्तान ने कहा कि पुलिस और सिविल विभाग की संयुक्त टीमों की तरफ से सब-डिवीजनों में शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विशेष मुहिम चलाई जाए। उन्होने कहा कि समूह उप मंडल मजिस्ट्रेट और डीएसपी अपने अधीन क्षेत्र की 24 घंटे की विस्तृत रिपोर्ट जमा करवाएं।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और सीनियर पुलिस कप्तान ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा 24 घंटे के लिए कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर 0181-22224848 भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सामाजिक भीड़ ना की जाए और एक स्थान पर 50 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ ना होने को विश्वसनीय बनाया जाए। इस के अतिरिकत धार्मिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए विशेष प्रबंध करने के साथ लोगों को सावधानियों  के प्रति जागरूक किया जाए।

शॉपिंग माॅल भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश

पंजाब सरकार की तरफ से जारी निर्देश अनुसार जिले के अंदर सभी शापिंग माल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। हालांकि इनके भीतर चल रही राशन और कैमिस्टों की दुकानें खुली रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि ऐपीडैमिक कंट्रोल एक्ट 1897  के अंतर्गत पंजाब सरकार के आदेशों अनुसार सप्ताहिक और दूसरी मंडी भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी रैस्टोरैंट, होटल, विवाहों, क्लबों में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसको सख्ती से लागू किया जाये। इस के अतिरिक्त 31 मार्च तक सभी खेल गतिविधियों को भी रद कर दिया गया है। उन्होने विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, डेरों के मुखियों से अपील की कि वह पंजाब सरकार के निर्देशों की पालना के लिए सहयोग दें, जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके।

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