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नशे के मामले में एक को दस साल कैद, दो मामलों में आरोपित बरी

जज ललित कुमार सिगला की कोर्ट ने नशे के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 09:05 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 09:05 PM (IST)
नशे के मामले में एक को दस साल कैद, दो मामलों में आरोपित बरी

जालंधर : जज ललित कुमार सिगला की कोर्ट ने नशे के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई। विजय नगर, जौहलां रोड निवासी सौरव कुमार के खिलाफ 22 नवंबर 2017 को नशीले पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर मामला दर्ज हुआ था। आरोप साबित होने पर उसे दस साल कैद के साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा भी दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल और कैद काटनी होगी।

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पति की आत्महत्या के मामले में पत्नी व दो परिजन बरी

जालंधर : जज मनजिदर सिंह की अदालत में पति की आत्महत्या के मामले में पत्नी और उसके दो परिजनों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 19 सितंबर 2015 को थाना रामामंडी में रहने वाले गुरप्रीत ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक गुरप्रीत कौर की मां हरजीत कौर ने दी शिकायत में कहा था कि उसके बेटे की शादी छह साल पहले राजदीप कौर के साथ हुई थी। राजदीप कौर उसके बेटे से अक्सर लड़ती थी जिससे परेशान होकर गुरप्रीत ने फंदा लगा जान दे दी। राजदीप कौर व उसके परिजन मनजीत कौर और जोगिदर सिंह को बरी कर दिया गया।

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नाबालिग के अपहरण के मामले में दो बरी

जालंधर : जज रजनीश गर्ग की अदालत में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। न्यू संत नगर निवासी अजय कुमार और भार्गव कैंप निवासी पवन कुमार के खिलाफ थाना भार्गव कैंप में 20 अक्टूबर 2018 को नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था।


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