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फगवाड़ा नगर निगम के लिए जारी वोटर सूची को हाई कोर्ट में चुनौती, पंजाब चुनाव आयोग को नोटिस जारी

हाई कोर्ट को बताया गया कि फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव के लिए जो सूची राज्य चुनाव आयोग ने तैयार की है वह विसंगतियों से भरी हुई है। वार्ड 44 के 369 वोटरों को वार्ड 39 में दिखाया गया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 12:59 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 12:59 PM (IST)
वोटर सूची को विसंगतियों के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नाेटिस। (फाइल फाेटाे)

जालंधर, चंडीगढ़, जेएनएन। राज्य चुनाव आयोग द्वारा फगवाड़ा नगर निगम के लिए जारी वोटर सूची को विसंगतियों के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला पिछले कई दिनाें से चर्चा में है।

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विभिन्न याचिकाएं दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया गया कि फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव के लिए जो सूची राज्य चुनाव आयोग ने तैयार की है वह विसंगतियों से भरी हुई है। वार्ड 44 के 369 वोटरों को वार्ड 39 में दिखाया गया है। 369 वोटर प्रीतनगर में रहते हैं जो सेक्टर 39 से 500 मीटर दूर है। इसके साथ ही वार्ड 31 (अभी 33) के 138 वोटरों को वार्ड 26 (अभी 28) में दिखाया गया है जबकि दोनों के बीच एक किलोमीटर की दूरी है।

वार्ड चार के वोटरों को गलत तरीके से वार्ड पांच और छह की वोटर सूची मेंं दिखाया गया है जबकि इनका पता गुरु अर्जुनपुरा है जो वार्ड चार में है। इसके साथ ही यह बताया गया है कि आरक्षित वार्ड 19 जो आरक्षित वार्ड है इसमें आरक्षित वर्ग के लोगों की संख्या घट गई है जबकि सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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