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कंज्यूमर फोरम में हर्जाना मांगने पहुंची महिला का पकड़ा गया झूठ, अब भरना होगा इतना जुर्माना Jalandhar News

फोरम ने पाया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर फोरम के कार्य क्षेत्र के बारे में स्पष्ट नहीं किया। जिस स्टार कंपनी के खिलाफ शिकायत दी उसका जालंधर में कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है।

By Edited By: Published: Sat, 17 Aug 2019 01:33 AM (IST)Updated: Sat, 17 Aug 2019 03:55 PM (IST)
कंज्यूमर फोरम में हर्जाना मांगने पहुंची महिला का पकड़ा गया झूठ, अब भरना होगा इतना जुर्माना Jalandhar News
कंज्यूमर फोरम में हर्जाना मांगने पहुंची महिला का पकड़ा गया झूठ, अब भरना होगा इतना जुर्माना Jalandhar News

जागरण संवाददाता, जालंधर। जिला कंज्यूमर फोरम में हर्जाना मांगने पहुंची महिला को उलटा जुर्माना चुकाना पड़ गया। फोरम ने महिला के तथ्य छुपाकर दी गई शिकायत को पकड़ लिया और फोरम के कार्यक्षेत्र से बाहर की शिकायत करने पर महिला को एक हजार रुपये के जुर्माने के आदेश दे दिए। लखविंदरजीत कौर निवासी जीटी रोड गोराया ने कंज्यूमर फोरम को शिकायत दी थी कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 30 जून 2018 को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसके बाद वो डीएमसी लुधियाना में दाखिल रही लेकिन इलाज के दौरान उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने मेडिकल क्लेम, हर्जाने व केस खर्च के तौर पर कंपनी से चार लाख रुपये दिलवाने की मांग की।

फोरम जब इस शिकायत की गहराई में गया तो पाया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर फोरम के कार्य क्षेत्र के बारे में स्पष्ट नहीं किया। फोरम ने शिकायत में तथ्य छुपाने को गंभीरता से लिया। फोरम ने कहा कि जालंधर में इस शिकायत का कोई तात्पर्य नहीं बनता। एक और तथ्य यह था कि शिकायतकर्ता लखविंदरजीत कौर डीएमसी लुधियाना में भर्ती रहीं। वहीं, जिस स्टार कंपनी के खिलाफ शिकायत दी, उसका जालंधर में कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है। उनका ऑफिस चेन्नई में है। फोरम ने कहा कि उनसे अनुचित लाभ पाने के लिए यह शिकायत की गई है। फोरम के प्रधान करनैल सिंह और मेंबर ज्योत्सना शिकायत लौटाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। जो जिला कानूनी सेवा फंड में जमा होगा।
 

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