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बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में पूर्व मेयर सहगल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की रोक

नगर निगम के बिल्डिंग इस्पेक्टर से हाथापाई करने के मामले में जालंधर के पूर्व मेयर सुरेश सहगल को अग्रिम जमानत मिल गई है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 01:36 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 01:36 PM (IST)
बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में पूर्व मेयर सहगल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की रोक

संवाद सहयोगी, जालंधर। अवैध निर्माण रुकवानेके मामले में नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर नरेश जोशी पर हमले के मामले में फंसे पूर्व मेयर सुरेश सहगल को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। पुलिस केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी मांग उठने पर सुरेश सहगल फरार चल रहे थे। सूत्रों के अनुसार अब पूर्व मेयर पुलिस की जांच में शामिल हो जाएंगे। 

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बता दें कि गत दिनों शिवराज गढ़ में बन रही एक इमारत का निरीक्षण करने पहुंचे बिल्डिंग इंस्पेक्टर नरेश जोशी और बिल्डिंग के मालिक सुलक्षण के बीच विवाद हो गया। सुलक्षण के पक्ष में पूर्व मेयर सुरेश सहगल आ गए। उनकी और नरेश जोशी के बीच हुई हाथापाई की वीडियो फुटेज वायरल हो गई। जिसके बाद नरेश जोशी ने थाना 3 में शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दिया था और पूर्व मेयर सुरेश सहगल और सुलक्षण के खिलाफ मामला दर्ज कर को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सुरेश सहगल फरार हो गए थे।

बता दें कि मामले में पूर्व मेयर की गिरफ्तारी को लेकर नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब पूर्व मेयर को जमानत मिलने के बाद निगम कर्मियों का संघर्ष तेज हो सकता है।


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