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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के स्टाफ को अब दो दिन में निपटानी होगी फाइल, चेयरमैन ने जारी किए आदेश Jalandhar News

अगर फाइल दो दिन में क्लियर नहीं होती है तो संबंधित स्टाफ को लिखित में इसका कारण देना होगा। मुलाजिमों के समय पर काम न करने पर कार्रवाई भी होगी।

By Edited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 07:34 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 10:51 AM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के स्टाफ को अब दो दिन में निपटानी होगी फाइल, चेयरमैन ने जारी किए आदेश Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी मुलाजिम के पास कोई भी फाइल दो दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि पब्लिक और ट्रस्ट की नीतियों से जुड़ी कोई भी फाइल किसी भी मुलाजिम के पास आती है, तो वह दो दिन में क्लियर की जाए।

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अगर फाइल दो दिन में क्लियर नहीं होती है तो संबंधित स्टाफ को लिखित में इसका कारण देना होगा। मुलाजिमों के समय पर काम न करने पर कार्रवाई भी होगी। चेयरमैन के उक्त आदेश इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में कई ऐसे मामले हैं, जिनकी फाइलें सालों से लटकी आ रही हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आहलूवालिया के चेयरमैन बनने के बाद उन्हें ऐसी शिकायतें मिली थीं कि जिसके बाद चेयरमैन को यह आदेश जारी करने पड़े हैं।

हार से परेशान चेयरमैन ने वकीलों का नया पैनल बनाया

उपभोक्ता अदालत में लगातार केस हार रहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पैरवी मजबूत करने के लिए चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने वकीलों का नया पैनल तय किया है। कोर्ट में ट्रस्ट के पक्ष में पैरवी मजबूत ढंग से न होने के कारण ट्रस्ट पिछले समय में कई केस हार चुका है। पैनल में नए वकील शामिल किए गए हैं और सभी केसों को दोबारा स्टडी किया जाएगा। इसमें कई ऐसे केस हैं, जिसमें ट्रस्ट जीत सकता है लेकिन सही तथ्य कोर्ट के सामने न रखे जाने से हार मिली। कई मामलों में तो चेयरमैन के गिरफ्तारी के वारंट तक जारी हो चुके हैं।

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