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सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सैलून व दफ्तर, जानें और क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

डीएम वरिंदर कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर सभी उद्योग और व्यापारिक संस्थान दुकानें सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर व अन्य गतिविधियों को सुबह सात से शाम छह बजे तक खोल दिया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 08:48 AM (IST)Updated: Mon, 18 May 2020 08:48 AM (IST)
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सैलून व दफ्तर, जानें और क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सैलून व दफ्तर, जानें और क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जालंधर, जेएनएन।  जिले में कर्फ्यू खत्म करके रविवार आधी रात से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। साथ ही कुछ नई छूट भी दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने देर रात आदेश जारी करके रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सभी उद्योग और व्यापारिक संस्थान दुकानें, सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर व अन्य गतिविधियों को सुबह सात से शाम छह बजे तक खोल दिया गया है, लेकिन उनमें कोरोना वायरस से बचाव की सावधानियां अपनानी जरूरी है। वहां शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 6 फुट की दूरी यकीनी ही बनानी होगी। बाहर जाते समय मास्क पहनना जरूरी होगा और सार्वजनिक जगह पर थूकने की भी मनाही होगी। 

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दुकानों, सैलून आदि आज खुलेंगे

  • इसके अलावा शहरी एरिया में भीड़भाड़ वाली जगहों पर जहां दुकान व रेहड़ी है, वहां संबंधित एसडीएम, डीएसपी, एएसपी और मार्केट एसोसिएशन की आपसी सहमति से भीड़ घटाने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू किया जा सकता है।
  • सैलून को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खोलने की मंजूरी दे दी गई है, हालांकि उन्हेंं सेहत विभाग द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में निर्माण और खेतीबाड़ी से जुड़ी सभी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है।
  • सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों के ऑन ड्यूटी कर्मचारी, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन स्टाफ और एंबुलेंस की मूवमेंट पर कोई मनाही नहीं होगी।
  • खेल परिसर भी बिना दर्शकों के खोले जा रहे हैं। 
  • माल ढोने वाली गाड़ी और ट्रक को मनाही के आदेश नहीं होंगे और ना ही उन्हेंं किसी पास की जरूरत होगी। सभी प्राइवेट, सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुल सकेंगे।
  • अंतरराज्यीय गाड़ियों के आवागमन को मंजूरी रहेगी लेकिन उसके लिए आपसी सहमति जरूरी है। टैक्सी और कैब को भी मंजूरी दी जाएगी लेकिन इसके लिए राज्य परिवहन विभाग के आदेश लागू होंगे।
  • साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और कार आदि के लिए भी राज्य परिवहन विभाग के आदेश लागू किए जाएंगे। जिले में चलने वाले वाहन अपनी क्षमता से आधी सवारियां लेकर जाएंगे।

ये बंद रहेंगे

  • जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट आदि पर भी पाबंदी रहेगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मक समागम पर भी रोक जारी रहेगी। सभी धार्मक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मक भीड़ पर भी पाबंदी।

कंटेनमेंट जोन के इन इलाकों में आदेश लागू नहीं

यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। जिसमें राजा गार्डन, श्री गुरु रविदास नगर, न्यू रसीला नगर, शिवाजी नगर, बेगमपुर और सुरजीत नगर, बस्ती शेख, बस्ती गुजा, न्यू गोविंद नगर, तेज मोहन नगर, काजी मोहल्ला, किला मोहल्ला, रस्ता मोहल्ला, भैरों बाजार, लाल बाजार, जटपुरा, पुरानी सब्जी मंडी, बसंत नगर, न्यू गोविंद नगर में लागू नहीं होंगे।

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