पत्नी की कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले को उम्रकैद
जालंधर : मेहतपुर के गांव खुरलापुर में पत्नी राज¨वदर कौर की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या करने वाले बलराज ¨सह को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज हरीत कौर कालेका की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना मेहत में 29-4-17 को मोगा के गांव संगला निवासी जसवंत ¨सह ने शिकायत दी थी कि उसके जीजा बलराज ने उनकी बहन राज¨वदर कौर की हत्या कर दी है।
संवाद सहयोगी, जालंधर : मेहतपुर के गांव खुरलापुर में पत्नी राज¨वदर कौर की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या करने वाले बलराज ¨सह को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज हरीत कौर कालेका की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना मेहत में 29-4-17 को मोगा के गांव संगला निवासी जसवंत ¨सह ने शिकायत दी थी कि उसके जीजा बलराज ने उनकी बहन राज¨वदर कौर की हत्या कर दी है।
उसने बताया था कि वह चार भाई हैं और उनकी एक बहन राज¨वदर कौर है। राज¨वदर कौर की पहली शादी 2006 में हरदो¨सघा, नूरमहल निवासी गुरमुख ¨सह से हुई थी। कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद के चलते उसका तलाक हुआ। इसके बाद मेहतपुर निवासी बलराज ¨सह से दूसरी शादी करवा दी गई, बलराज का भी पहली पत्नी से तलाक हुआ था। शादी के बाद दोनों के एक बेटा हुआ। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही बलराज छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद करता था। कई बार पंचायती समझौते भी करवाए गए थे। 24-4-17 को उनकी बहन राज¨वदर कौर का फोन उनके छोटे भाई सुखदेव ¨सह को आया कि उसे बलराज बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और वह आकर उसे समझाएं। गेहूं की कटाई का मौसम होने की वजह से वह जा नहीं पाए। 5 दिन बाद वह अपने छोटे भाई सुखदेव के साथ 29-4-17 को अपनी बहन के घर पहुंचे। अभी घर के बाहर खड़े हुए ही थे कि देखा उनका जीजा बलराज उनकी बहन को पीट रहा है। वह बचाने पहुंचते लेकिन उससे पहले ही बलराज ने कुल्हाड़ी से तीन-चार बार राज¨वदर कौर के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अदालत में आरोप साबित होने पर बलराज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया है।