खरीदारी का पक्का बिल या पेमेंट की रसीद के बिना आप उपभोक्ता नहीं
अगर आपके पास खरीदारी का पक्का बिल नहीं है तो कानून की नजर में आप उपभोक्ता नहीं होंगे।
मनीष शर्मा, जालंधर : 'अगर आपके पास खरीदारी का पक्का बिल नहीं है तो कानून की नजर में आप उपभोक्ता नहीं होंगे।' यह हवाला देते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने एक ज्वेलर के खिलाफ दी शिकायत खारिज कर दी।
पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 67 में रहने वाली बलविदर कौर ने एक नवंबर को फोरम में प्रकाश ज्वेलर्स व उसके मालिक अनिल कुमार के खिलाफ दी शिकायत में कहा कि उन्होंने एक अगस्त को उनसे 7700 रुपये में चांदी की दो चूड़ियां खरीदी थीं। उन्हें इसका कच्चा बिल थमाया गया और कहा कि पक्का बिल कुछ दिन बाद ले लेना। बीस सितंबर को वे दोबारा वहां गई और कहा कि चूड़ियां उनकी स्किन को सूट नहीं कर रहीं। इस पर ज्वेलर ने उन्हें महज 2200 रुपये लौटाने की बात कही। इस पर बलविंदर कौर ने पक्का बिल नहीं देने, लेबर व पॉलिश के नाम पर साढ़े पांच हजार रुपये काटने और मैन्यूफैक्चरिग डिफेक्ट के बावजूद चूड़ियां वापस न लेने को आधार बनाकर केस फाइल किया।
केस स्वीकार करने संबंधी सुनवाई में फोरम के प्रेजिडेंट करनैल सिंह व सदस्य ज्योत्सना ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता ऐसा कोई एग्रीमेंट, दस्तावेज या पेमेंट किए जाने की रसीद पेश नहीं कर सकी, जिससे साबित हो कि यह चूड़ियां प्रकाश ज्वेलर्स से ही खरीदी थी। इसलिए उसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। ऐसे में फोरम ने शिकायत ख्रारिज कर दी।