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पावर बैंक की वजह से फ्लाइट में नहीं भेजा बैग, फोरम ने खारिज की शिकायत

यात्री का बैग दिल्ली से चेन्नई नहीं पहुंचा तो उन्होंने स्पाइसजेट के खिलाफ कंज्यूमर फोरम को शिकायत कर दी।

By Edited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 02:38 AM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 09:05 AM (IST)
पावर बैंक की वजह से फ्लाइट में नहीं भेजा बैग, फोरम ने खारिज की शिकायत
पावर बैंक की वजह से फ्लाइट में नहीं भेजा बैग, फोरम ने खारिज की शिकायत

जालंधर, जेएनएन। यात्री का बैग दिल्ली से चेन्नई नहीं पहुंचा तो उन्होंने स्पाइसजेट के खिलाफ कंज्यूमर फोरम को शिकायत कर दी। फोरम में कंपनी ने कहा कि बैग में नियमों के उलट पावर बैंक रखा गया था। जिस वजह से बैग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। जब शिकायतकर्ता को बैग ले जाने को कहा गया तो उन्होंने उसे अपने जालंधर स्थित घर भेजने को कहा। मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने शिकायत खारिज कर दी।

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फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन ए-234 स्थित फूडकोस्ट इंटरनेशनल के सेल्ज व मार्केटिंग हैड एमएस मूर्थि ने स्पाइसजेट के खिलाफ फोरम को शिकायत दी कि उन्हें चेन्नई बिजनेस टूर पर जाना था। तय दिन यानि 16 फरवरी को वो दिल्ली पहुंचे और फ्लाइट से चेन्नई चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका बैग ले लिया गया लेकिन वो चेन्नई नहीं पहुंचा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें कहा गया कि 17 फरवरी को सुबह आ जाएं। वो पहुंचे तो कहा गया कि उनके बैग का पता नहीं चल रहा। मीटिंग की वजह से उन्होंने नए कपड़े खरीदे और चले गए। फिर उन्हें 20 फरवरी को फोन आया कि उनका बैग मिल गया है और वो चेन्नई एयरपोर्ट से ले लें। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो बिजनेस टूर पर व्यस्त हैं और वहां नहीं आ सकते। उनका बैग जालंधर उनके घर भिजवा दिया जाए। एक मार्च को वो जालंधर पहुंचे और लीगल नोटिस भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

फोरम ने नोटिस निकाला तो स्पाइस जेट ने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता के बैग में पावर बैंक था, जिसे फ्लाइट में नहीं ले जाया जा सकता। इसके बारे में ई-टिकट में भी लिखा गया है। इसी वजह से उनका बैग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। फिर जब बैग चेन्नई पहुंचा तो शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने फैसला देते हुए कहा कि इस मामले में स्पाइसजेट की कोई गलती नहीं है। वो बैग शिकायतकर्ता के घर भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर पावर बैंक ले जाना मना है तो शिकायतकर्ता को उसे नहीं ले जाना चाहिए था। यहां शिकायतकर्ता की गलती है। इसके आधार पर शिकायत खारिज कर दी गई।


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