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केंद्र ने लाइट कॉमर्शियल मोटर व्हीकल चालकों को दी बड़ी राहत

अब एलएमवी व नॉन कॉमर्शियल कैटेगरी का ड्राइ¨वग लाइसेंस धारी भी 7500 किग्रा भार वाले कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Jul 2018 12:18 PM (IST)Updated: Sat, 07 Jul 2018 12:18 PM (IST)
केंद्र ने लाइट कॉमर्शियल मोटर व्हीकल चालकों को दी बड़ी राहत
केंद्र ने लाइट कॉमर्शियल मोटर व्हीकल चालकों को दी बड़ी राहत

जासं, जालंधर : केंद्र सरकार ने लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) कैटेगरी के डीएल में एलएमवी नॉन व एमएमवी कॉमर्शियल के अंतर को खत्म कर टैक्सी चालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब एलएमवी व नॉन कॉमर्शियल कैटेगरी का ड्राइ¨वग लाइसेंस धारी भी 7500 किग्रा भार वाले कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर अमल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिस पर पंजाब सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से टैक्सी चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। नॉन कॉमर्शियल कैटेगरी के डीएल रखने वाले जो लोग टैक्सियां चला रहे थे, हादसे के दौरान इंश्योरेंस कंपनियां उनके क्लेम इसलिए नहीं दे रही थीं क्योंकि उनके पास कॉमर्शियल कैटेगरी का लाइसेंस नहीं था। क्या है नियम

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अभी तक लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी में ड्राइसेंस की दो कैटगरी थी। एक नॉन कामर्शियल कैटगरी जिसमें लोग अपनी निजी कारें चला सकते हैं। दूसरा एमएमवी कॉमर्शियल कैटेगरी। इस कैटेगरी का ड्राइ¨वग लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति की छोटे कॉमर्शियल व्हीकल टैक्सियां, टाटा-407, छोटा हाथी आदि चला सकते थे। लाइट मोटर व्हीकल कॉमर्शियल वाहनों की श्रेणी में ऐसे वाहनों को शामिल किया गया है, जिनका ग्रोस वेट 7500 केजी है। इसमें टाटा-407, छोटे कैंटर आदि आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकुंद देवगन वर्सेज ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी मामले में इसी साल 3 अप्रैल को फैसला दिया था कि एमएमवी नोन कॉमर्शियल कैटगरी का लाइसेंस धारक जो व्यक्ति कार चला सकता है, वह कॉमर्शियल वाहन के रूप में प्रयोग होने वाली टैक्सी अथवा लाइट कॉमर्शियल व्हीकल क्यों नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों लाइसेंस की कैटगरी के अंतर कर दिया। इन्हें होगा फायदा

बहुत से लोग एमएमवी व नॉन कॉमर्शियल कैटगरी का ड्राइ¨वग लाइसेंस लेने वाले लोग लाइट कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं। हादसे के समय ऐसे मामलों में अगर कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से क्लेम करता था तो बीमा कंपनियां लाइसेंस कॉमर्शियल कैटगरी का न होने की बात कहकर क्लेम देने से इंकार कर रही थीं। एक अनुमान के अनुसार पंजाब में ही ऐसे हजारों की संख्या में मामले लंबित चल रहे हैं। ताजा फैसले से अब ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होगा, साथ ही लाइट मोटर व्हीकल कॉमर्शियल के लिए अलग से ड्राइ¨वग लाइसेंस लेने की अनिवार्यता भी खत्म होगी। अब एमएमवी कैटगरी का ड्राइ¨वग लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति सीधे हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनबा सकेगा।

नोटिफिकेशन की प्रति मिल गई है। इस पर अमल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाहनों चालकों को काफी राहत मिलेगी।

- अमरीक ¨सह, एटीओ


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