गाड़ी में लाउड म्यूजिक सुनने वाले हो जाएं सावधान, पकड़े गए तो होगी ये सजा Jalandhar News
डीसीपी ने कहा कि रेस्तरां बार आदि देर रात तक खुले रहते हैं। यहां डीजे भी दस बजे के बाद तक बजते रहते हैं जिससे आस-पड़ोस के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
जालंधर, जेएनएन। पुलिस ने गाड़ी में ऊंची आवाज में गाने बजाने पर रोक लगा दी है। डीसीपी बलकार सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि गाड़ियों में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने पर केस दर्ज होगा।
डीसीपी ने कहा कि रेस्तरां, बार आदि देर रात तक खुले रहते हैं। यहां डीजे भी दस बजे के बाद तक बजते रहते हैं, जिससे आस-पड़ोस के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए क्लब, बार, पब व अन्य रेस्तरां भी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए। 11 बजे के बाद नए ग्राहकों को एंट्री बंद करनी होगी। शराब ठेकों के साथ खुले अहाते भी 11 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। वहीं, डीजे, लाइव कंसर्ट, आर्केस्ट्रा आदि को 10 बजे बंद कर दिया जाए या फिर उनकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेंगे।
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