Consumer Forum में नहीं जमा करवाए 17.54 लाख, ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
स्टेट कंज्यूमर फोरम ने तीन जून तक की मोहलत के साथ ही इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन दीपर्वा लाकड़ा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।
जेएनएन, जालंधर। केस की सुनवाई से पहले अलॉटी की दी गई राशि ब्याज और जुर्माने समेत जमा न करवाने पर स्टेट कंज्यूमर फोरम ने तीन जून तक की मोहलत के साथ ही इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन दीपर्वा लाकड़ा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। लाकड़ा नगर निगम के कमिश्नर भी हैं। जिला उपभोक्ता अदालत में बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट के लिए भाई दित्त सिंह नगर की जतिंदर कौर ने 6.94 लाख रुपये जमा करवाए। अलॉटी को 28 जनवरी 2010 तक फ्लैट का कब्जा देना था लेकिन नहीं दिया जा सका। अलॉटी ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। जिला कोर्ट में ट्रस्ट केस हार गया। केस हारने के बाद ट्रस्ट ने राज्य उपभोक्ता अदालत में अपील की थी।
अदालत ने ट्रस्ट को आदेश दिया था कि केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ट्रस्ट अलॉटी द्वारा बुकिंग के लिए जमा करवाए गए 694127 लाख रुपये के साथ ब्याज, मुआवजे और कानूनी फीस समेत 17.54 लाख रुपये जमा करवाने होंगे। 11 मार्च को राज्य उपभोक्ता अदालत ने सुनवाई करते हुए 11 अप्रैल तक राशि जमा करवाने आदेश दिए थे, लेकिन ट्रस्ट ने रुपये जमा नहीं करवाए। 11 अप्रैल को अदालत ने 7 दिन का समय दिया। 23 अप्रैल को राज्य उपभोक्ता अदालत ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दीपर्वा लाकड़ा का अरेस्ट वारंट जारी करते हुए 3 जून तक का समय दिया है।