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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन का पांचवां, ईओ का दूसरी बार वारंट जारी

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयमरैन और ईओ के खिलाफ वारंट जारी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Jun 2020 08:03 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jun 2020 08:03 PM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन का पांचवां, ईओ का दूसरी बार वारंट जारी

जागरण संवाददाता, जालंधर : बीबी भानी कांप्लेक्स में समय पर फ्लैट न देने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयमरैन और ईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से फ्लैट लेने के लिए चंद्रकांता ने 5.27 लाख रुपये का भुगतान किया था। जुलाई 2012 में फ्लैट का कब्जा देना था लेकिन ट्रस्ट ऐसा नहीं कर पाया। इसके खिलाफ चंद्रकांता ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। ट्रस्ट केस हार गया लेकिन भुगतान नहीं किया। ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट ने 18 नवंबर 2019, 17 दिसंबर 2019, 27 जनवरी 2020, चार मार्च 2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब पांचवी बार 16 जून को चेयमरैन दलजीत सिंह आहलुवालिया के नाम वारंट जारी किया है। ट्रस्ट को 21 जुलाई तक चंद्रकांता को मूल राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज, 30 हजार मुआवजा, सात हजार कानूनी खर्च देने के आदेश हैं। यह रकम करीब 13 लाख रुपये बनती है।

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दूसरे मामले में संगत सिंह को समय पर फ्लैट न देने पर ईओ जतिदर सिंह के खिलाफ दूसरी बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। संगत सिंह ने ट्रस्ट को 3.90 लाख रुपये का भुगतान किया था और जब समय पर फ्लैट नहीं मिला तो बाकी किश्ते रोक दी थी। जिला उपभोक्ता अदालत ने यह केस स्वीकार नहीं किया था लेकिन स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने केस स्वीकार किया और ट्रस्ट के खिलाफ आदेश दिए। ट्रस्ट ने नेशनल कमिशन में अपील की थी जो खारिज हो गई। जिला उपभोक्ता अदालत में केस के एग्जिक्यूशन के लिए याचिका दायर करने के बाद ईओ के खिलाफ पहला वारंट चार मार्च 2020 को जारी हुआ। इसके बाद दूसरा वारंट 16 जून को जारी किया गया है। ट्रस्ट को छह जुलाई तक संगत सिंह को करीब सात लाख रुपये का भुगतान करना है।


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