मकान खाली करवाने को लेकर हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद
कोट सद्दीक में एक मकान पर कब्जे को लेकर अमरकांत भाटिया नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करने वाले सगे भाईयों सु¨रदर ¨सह उर्फ मनी और गुरप्रीत ¨सह गोपी को सेशन जज संजीव कुमार गर्ग की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
संवाद सहयोगी, जालंधर : कोट सद्दीक में एक मकान पर कब्जे को लेकर अमरकांत भाटिया नाम के व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने वाले सगे भाइयों सु¨रदर ¨सह उर्फ मनी और गुरप्रीत ¨सह गोपी को सेशन जज संजीव कुमार गर्ग की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके पिता गुरमेज ¨सह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। गोपी और मनी को उम्र कैद के साथ साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक-एक साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।
मनी, गोपी और उनके पिता गुरमेज ¨सह के खिलाफ 12-10-16 को थाना भार्गव कैंप में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में अमरकांत की बहन न्यू गीता नगर निवासी ललिता रानी पुत्री मंगल सेन भाटिया ने शिकायत दी थी कि उनका बड़ा भाई अमरकांत कोट सद्दीक में रहता है, जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसने अपनी दो अन्य बहनों ममता और सुषमा के साथ मिल कर कोट सद्दीक में ही एक मकान अमरकांत से ले दिया था। यह मकान इलाके में ही रहने वाले गुरमेज ¨सह के भाई सुखदेव ¨सह का था और उसने पहले भी मकान किसी को बेचा था। अमरकांत ने कई बार उससे आकर कहा कि गुरमेज और उसके बेटे मनी तथा गोपी उसके मकान को अपना कह कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत में ललिता ने बताया कि 12 अगस्त 16 को उनकी किसी जानकार का फोन आया कि उनके भाई अमरकांत की हालत ठीक नहीं है। वह अपनी बहन ममता के साथ उसके घर पर पहुंची तो देखा कि मनी, गोपी और उनका पिता गुरमेज उसके भाई को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उनको देख कर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने उसके बयानों पर मामला दर्ज कर लिया था।