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पटाखे बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी, सुरक्षा मानक रहेंगे लागू

जागरण संवाददाता जालंधर शहर में पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 05:38 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 05:38 AM (IST)
पटाखे बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी, सुरक्षा मानक रहेंगे लागू
पटाखे बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी, सुरक्षा मानक रहेंगे लागू

जागरण संवाददाता, जालंधर : शहर में पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। रेडक्रास भवन लाजपत नगर में वीरवार को एडीसी अमरजीत सिंह बैंस व डीसीपी लॉ एंड आर्डर जगमोहन सिंह की उपस्थिति में प्रक्रिया पूरी की गई। लाइसेंस लेने के लिए शहर में कुल 94 व्यापारियों ने आवेदन किया था। 20 ड्रा निकाले गए। जिला प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं। पिछले पटाखों के लाइसेंस लेने के लिए कुल 310 आवेदन किए गए थे। जबकि इस बार व्यापारियों का लाइसेंस लेने के लिए रुझान काफी कम रहा। इस बार आधे से भी कम यानी केवल 94 व्यापारियों ने ही पटाखों का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया गया था। इन्हें मिले लाइसेंस

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राजेंद्र कुमार पुत्र मनमोहन नाथ, गौरव शर्मा पुत्र देसराज शर्मा, दीक्षा पत्नी करण खेड़ा, सूर्यांश जैन पुत्र सुनीत जैन, विक्रमजीत पुत्र देवानाथ, राजकुमार दुआ पुत्र विजय कुमार दुआ, जसविदर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, ईशान दुआ पुत्र राकेश कुमार दुआ, राजेश कुमार पुत्र परम राज, राकेश गुप्ता पुत्र हेमराज गुप्ता, राणा हर्ष वर्मा पुत्र जसपाल वर्मा, गुलशन कुमार पुत्र कृष्ण लाल, नरेंद्र वरमानी पुत्र सतीश कुमार वरमानी, करण प्रीत सिंह पुत्र सुरिदर पाल, मानव बाहरी पुत्र राकेश बाहरी, योगेश गोयल पुत्र अनिल कुमार, अक्ष महेंद्रु पुत्र राम कृष्ण, हरविदर सिंह पुत्र शिगारा सिंह, हरिश मरवाहा पुत्र सुरिदर कुमार व हनी नैय्यर पुत्र सुभाष चंद्र। यह है सुरक्षा मानक

- दुकान पर अग्निशमन यंत्र होगा अनिवार्य

- दुकान पर फ‌र्स्ट एड किट रखनी जरूरी होगी।

- दुकानों पर पटाखों का डिस्प्ले दायरे में किया जाएगा।

- पटाखों की बिक्री के दौरान स्मोकिग नहीं की जाएगी।

- दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे जा सकते।

- पटाखों की केवल दुकान पर बिक्री कर सकते हैं, भंडारण की इजाजत नहीं।


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