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उपभोक्ता फोरम का बीमा कंपनी को 9.99 लाख देने का आदेश

संवाद सहयोगी, होशियारपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष करनैल ¨सह व सदस्य हरविमल डोगरा क

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Nov 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 17 Nov 2017 03:01 AM (IST)
उपभोक्ता फोरम का बीमा कंपनी को 9.99 लाख देने का आदेश
उपभोक्ता फोरम का बीमा कंपनी को 9.99 लाख देने का आदेश

संवाद सहयोगी, होशियारपुर

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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष करनैल ¨सह व सदस्य हरविमल डोगरा की तरफ से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता परविंदर ¨सह निवासी रामपुर बिलड़ो थाना गढ़शंकर जिला होशियारपुर को पालिसी के तहत 9 लाख 99 हजार 990 रुपए 9 फीसद ब्याज के साथ दे। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये और दस हजार रुपये अदा करें।

गौरतलब है कि पाखर राम पुत्र भूपा राम निवासी गांव चित्तों थाना चब्बेवाल ने उक्त बीमा कंपनी से साल 2012 में बीमा पालिसी कराई थी। जिसमें शिकायतकर्ता परविन्द्र ¨सह को नॉमिनी घोषित किया था। प्रिमियम के तौर पर उसने एक लाख रुपये की राशि भी जमा करा दी थी। इसी दौरान पाखर राम के अचानक बीमार पड़ जाने से वह जालंधर के एक निजी अस्पाताल में भर्ती हो गया था और 7 नवंबर, 2012 को उसकी मौत हो गई थी। नॉमिनी के तौर पर परविन्द्र ¨सह कंपनी के चक्कर लगाता रहा। मगर, कंपनी की तरफ से उसे बीमा की राशि जारी नहीं की गई। इसी से परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की थी।


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