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सड़क हादसे के दोषी टिप्पर चालक को कैद

होशियारपुर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने एक

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Jan 2018 07:34 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jan 2018 10:52 AM (IST)
सड़क हादसे के दोषी टिप्पर चालक को कैद
सड़क हादसे के दोषी टिप्पर चालक को कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने एक टिप्पर चालक को लापरवाही से टिप्पर चलाने और एक व्यक्ति को साइड मार कर मौत के घाट उतारने का दोषी मानते हुए डेढ़ माह कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

थाना टांडा को दिए बयान में हरजीत ¨सह पुत्र मुरेल ¨सह निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी फेस-1 नंगलशामा रोड जिला जालंधर ने बताया कि 27 फरवरी, 2011 को वह अपने साले दलेर ¨सह पुत्र जोगिन्द्र ¨सह निवासी मुकेरियां और उसके बुआ के लड़के अमरजीत ¨सह पुत्र संपूर्ण ¨सह निवासी अबदुलपुर के साथ किसी निजी काम के लिए गांव बेगोवाल गए थे। काम समाप्त करने के बाद वापस अपने गांव जाते समय दलेर सिंह एक अलग मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इस दौरान सामने सड़क पर जा रहे एक टिप्पर चालक ने बीच रास्ते बगैर कोई सिग्नल दिए ब्रेक मार दी। जिससे दलेर ¨सह का सिर सीधा टिप्पर के डाले पर लगने से वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। घायल दलेर ¨सह को टांडा के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, भीड़ द्वारा टिप्पर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। दोषी की पहचान रेशम ¨सह पुत्र कारज ¨सह निवासी गांव ¨जदड़ा थाना धर्मकोट जिला मोगा के रूप में हुई। थाना टांडा ने उक्त टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कारवाई शुरु कर दी थी। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।


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