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Punjab: कलयुगी बेटे के रवैए से हाई कोर्ट हैरान, आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बुजुर्ग मां के हित में दिया ये आदेश

Punjab Haryana High Court पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बुजुर्ग के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ गुजारा भत्ता मिलने का अर्थ यह नहीं है कि बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। उन्हें इसका पूरा हक है। पंजाब के होशियारपुर जिले की 90 वर्षीय बुजुर्ग के हित में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एसएसपी को आदेश जारी किए।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Thu, 18 Apr 2024 08:50 AM (IST)
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Punjab High Court का अहम फैसला: गुजारा भत्ता मिलने पर भी बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता
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