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हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

डीसी अपनीत रियात ने धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला होशियारपुर की हद में आज से 26 सितंबर तक किसी भी किस्म का लाइसेंसी असला हथियार विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 10:19 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 10:19 PM (IST)
हथियार लेकर चलने पर पाबंदी
हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जेएनएन, होशियारपुर : डीसी अपनीत रियात ने धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला होशियारपुर की हद में आज से 26 सितंबर तक किसी भी किस्म का लाइसेंसी असला, हथियार, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।


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