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महिला तस्कर को चार माह कैद

नशे की तस्करी के मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने सुनवाई करते हुए चार माह कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 11:06 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 11:06 PM (IST)
महिला तस्कर को चार माह कैद
महिला तस्कर को चार माह कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : नशे की तस्करी के मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने सुनवाई करते हुए चार माह कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर महिला को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। महिला की पहचान गुरप्रीत कौर पत्नी जसवीर ¨सह निवासी गली नंबर-03 अस्लामाबाद होशियारपुर के हुई है। पुलिस थाना चब्बेवाल के एएसआई विक्रमजीत ¨सह ने बताया कि 9 नवंबर 2015 को पुलिस पार्टी सहित वह गांव चग्गरां के पास विशेष नाका लगाकर शक्की और प्राईवेट गाड़ियों की चै¨कग कर रहे थे कि इस दौरान गांव चग्गरां की तरफ से एक महिला पैदल ही चली आ रही थी। सामने पुलिस नाका देख उक्त महिला घबरा कर दूसरी तरफ जाने लगी तो पुलिस ने शक पड़ने पर उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस ने उसे रोक कर जब तलाशी ली तो उससे 25 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस थाना चब्बेवाल ने उक्त महिला के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कारवाई शुरु कर दी थी। वीरवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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