अवैध कॉलोनियों में लिए प्लाट को भी कराया जा सकता है रेगुलर: मेयर
पंजाब सरकार ने पिछली सरकार के समय पंजाब में जो कॉलोनियां नाजायज तरीके से स्थापित की थी को पंजाब सरकार ने उन कालोनियों को कालोनी मालिकों को रेगुलर कराना का मौका दिया है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : पंजाब सरकार ने पिछली सरकार के समय पंजाब में जो कॉलोनियां नाजायज तरीके से स्थापित की थी को पंजाब सरकार ने उन कालोनियों को कालोनी मालिकों को रेगुलर कराना का मौका दिया है। पंजाब में सारी अवैध कॉलोनियों को इलाके के नगर निगम कार्यालय और नगर परिषद कार्यलय में निवेदन पत्र देकर रेगुलर कराया जा सकता है। उक्त जानकारी देते हुए होशियारपुर नगर निगम के मेयर शिवसूद ने बताया कि जिला होशियारपुर की सारी नाजायज कॉलोनियों को रेगुलर कराने के लिए सरकार ने 17 फरवरी का समय निर्धारित किया है। मेयर शिव सूद ने बताया कि जिन लोगों ने उक्त कालोनियों में प्लाट लिए है उन्हे भी रेगुलर कराया जा सकता है। इसके लिए प्लाट मालिक को सरकार की शर्तें अनुसार उसकी कीमत देनी होगी।
इस अवसर पर मेयर शिव सूद ने बताया कि जिस कॉलोनी में किसी ने प्लाट ले रखा है और कॉलोनी सरकारी कागजों में नाजायज पाई जा रही है। मगर उसमें लिए प्लाट को रेगुलर करने के लिए सरकार ने कीमत निर्धारित कर रखी है। रिहाइशी प्लाट की कीमत 98 रुपये सक्युर यार्ड रखी गई है, जबकि कॉमर्शियल प्लाट की कीमत 277 रुपये प्रति गज निर्धारित की गई है। जो प्लाट और कॉलोनी 17 फरवरी तक रेगुलर होगी उसे ही नगर निगम की तरफ से सरकारी सुहूलियतें जैसे कि स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज सिस्टम, पक्की सड़कें, वाटर सप्लाई की सुविधा मिल सकेगी। 17 फरवरी के बाद रेगुलर कराने जाने वाले प्लाट और कॉलोनी के मालिक को पेनाल्टी लगेगी। निगम को 44 लाख की हुई आमदन
उन्होंने बताया कि अभी तक नगर निगम कार्यालय में 231 रिहायशी और कॉमर्शियल प्लाटों को रेगुलर कराने के निवेदन पत्र आए हैं। जिससे नगर निगम कार्यालय को 44 लाख रुपये की आमदन हुई है।
ऐसे करें अप्लाई
उन्होने बताया कि किसी भी प्लाट और कॉलोनी को रेगुलर कराने के लिए पुडा की वेबसाइट को खोल कर देखा जा सकता है। उसमें सारे नियम बताए गए हैं और आसानी से उस पर अप्लाई किया जा सकता था।