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चेक बाउंस के मामले में दो वर्ष कैद

न्यायाधीश प्रभजोत कौर जेएमआइसी की अदालत ने पैसे के लेन-देन के मामले में दिए चेक बाउंस की कारवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 12:31 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 12:31 AM (IST)
चेक बाउंस के मामले  में दो वर्ष कैद
चेक बाउंस के मामले में दो वर्ष कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : न्यायाधीश प्रभजोत कौर जेएमआइसी की अदालत ने पैसे के लेन-देन के मामले में दिए चेक बाउंस की कारवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। शिकायत करता पवन कुमार पुत्र धर्म चंद निवासी बसी जाना थाना माडल टाउन होशियारपुर ने अपनी शिकायत में बताया कि दोषी राज कुमार पुत्र सुरिदर सिंह निवासी हरदोखानपुर उसे एक रिशतेदार के घर पर मिला था। तीन चार बार मिलने के बाद उसके साथ मित्रता हो गई और राजकुमार ने कहा कि वह अपने मकान की मरम्मत कराना चाहता है और उसे कुछ पैसे की जरुरत है। पवन कुमार ने कहा कि उसने राजकुमार को 80 हजार रुपये दे दिए। राज कुमार ने कहा कि वह एक महीने बाद पैसे वापिस कर देगा। एक माह बाद जब वह अपने पैसे मांगने गया तो वह आना कानी करने लगा। फिर कुछ दिन बाद पैसे मांगे तो राज कुमार ने उसे एक चैक जिसका नंबर 550742 था दे दिया। बैंक में चेक लगाने पर चैक 25 फरवरी 2016 को बाउंस हो गया था। अदालत ने चैक बाउंस के मामले पर कारवाई करते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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