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सूचना के अधिकार को गंभीरता से ले अधिकारी: खुशवंत

आरटीआइ एक्ट लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है और सभी लोक सूचना अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वे इस एक्ट को गंभीरता से ले और तय सीमा के अंदर प्रार्थी को सूचना मुहैया करवाए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 01:02 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 01:02 AM (IST)
सूचना के अधिकार को गंभीरता से ले अधिकारी: खुशवंत
सूचना के अधिकार को गंभीरता से ले अधिकारी: खुशवंत

जेएनएन, होशियारपुर : आरटीआइ एक्ट लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है और सभी लोक सूचना अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वे इस एक्ट को गंभीरता से ले और तय सीमा के अंदर प्रार्थी को सूचना मुहैया करवाए। यह विचार राज्य सूचना कमिश्नर खुशवंत ¨सह ने आज जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए रखे। इस दौरान उसके साथ डीसी ईशा कालिया भी विशेष तौर पर मौजूद थे।

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बैठक को संबोधित करते हुए खुशवंत ¨सह ने कहा कि राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार के प्रति काफी गंभीर है। इस लिए सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सूचना मांगने वाले को 30 दिन के अंदर सूचना मुहैया करवाई जाए। हर विभाग में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पीआईओ को लगता है कि यह सूचना उससे संबंधित नहीं है तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह संबंधित पीआईओ को पांच दिन के भीतर सूचना ट्रांसफर करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीआईओ सूचना मांगने वाले से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता है और हमेशा सूचना प्वाइंट के हिसाब से दे जिससे की सूचना लेने वाले को मांगी गई जानकारी के बारे में स्पष्ट रूप से पता लग सके।

खुशवंत ¨सह ने एक्ट संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सूचना देते समय यह जरुर ध्यान में रखें कि सूचना जिस रुप में है, वह उसी रूप में दी जाए। उन्होंने बताया कि आरटीआइ एक ऐसा हथियार है। जिसके माध्यम से विभागों के कार्य में पारदर्शिता भी आई है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के आने के बाद सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ रिकार्ड के रख रखाव में भी काफी सुधार आया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आरटीआइ से संबंधित परेशानियों का निवारण करते हुए उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया।

डीसी ने कहा कि विभाग सूचना के अधिकार से घबराएं न बल्कि इस एक्ट का काम में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि आरटीआइ एक्ट आने के बाद सिस्टम में कई सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। सभी पीआइओज को हिदायत देते हुए कहा कि वे तय समय में आरटीआइ की जानकारी दे। उन्होंने राज्य सूचना आयोग के कमिश्नर खुशवंत ¨सह को विश्वास दिलाया कि जिले में सभी विभाग आरटीआइ को लेकर बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर एसडीएम होशियारपुर अमित सरीन, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सर्वजीत ¨सह बैंस, कंट्रोलर खाद्य एवं आपूर्ति रजनीश कौर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


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