सुबह सात से शाम सात बजे होम डिलीवरी करेंगे होटल-रेस्टोरेंट
डीसी अपनीत रियात ने स्पष्ट करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट ढाबों जंक फूड व बेकरी की दुकानों आदि की ओर से होम डिलीवरी सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक ही की जा सकती है।
By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 11:47 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 11:47 PM (IST)
जेएनएन, होशियारपुर : डीसी अपनीत रियात ने स्पष्ट करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबों, जंक फूड व बेकरी की दुकानों आदि की ओर से होम डिलीवरी सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक ही की जा सकती है। उन्होंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि निश्चित समय से पहले व बाद में होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट, ढाबों, जंक फूड, हलवाई व बेकरी आदि की दुकानों पर नियमों के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह भी हिदायत की कि उक्त छूट के दौरान फिजिक्ल डिस्टेंस बरकरार रखने के अलावा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाया जाए।
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