घर में घुस युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद
युवती के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ग्रेड-1 नीलम अरोड़ा की अदालत ने दस वर्ष कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : युवती के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ग्रेड-1 नीलम अरोड़ा की अदालत ने दस वर्ष कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को सात महीने ज्यादा जेल में रहना होगा।
क्या है मामला : दो दिसंबर 2019 को पुलिस थाना माहिलपुर की महिला एसआइ नीलम कुमारी को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह नवांशहर के एक कालेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। दो दिसंबर को उसे कालेज से छुट्टी थी। मां-बाप घर में नहीं होने पर वह घर का दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रही थी। उसी समय कुलदीप सिंह निवासी एमां जट्टां जो मेरे पिता के साथ काम करता है ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही वह घर के अंदर आ गया और किसी सामान की मांग करने लगा। जैसे ही वह कुलदीप को सामान पकड़ाने लगी तो कुलदीप ने उसका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती बिस्तर पर गिरा दिया और उसके सात जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर दोषी कुलदीप राम निवासी एमां जट्टां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।