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दवा में अफीम का रस मिला कर देता था आरएमपी डॉक्टर, गिरफ्तार

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर पुलिस जिला गुरदासपुर के अधीन आते थाना घुम्मण कलां की टीम ने गा

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Apr 2017 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 20 Apr 2017 03:01 AM (IST)
दवा में अफीम का रस मिला कर देता था आरएमपी डॉक्टर, गिरफ्तार
दवा में अफीम का रस मिला कर देता था आरएमपी डॉक्टर, गिरफ्तार

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर

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पुलिस जिला गुरदासपुर के अधीन आते थाना घुम्मण कलां की टीम ने गांव शकरी में पिछले कई वर्षो से क्लीनिक चला रहे आरएमपी डाक्टर के चमत्कारी ईलाज का पर्दाफाश किया है। बड़ी से बड़ी बीमारी और दर्द को अपनी दवाइयों से मिनटों में ही दूर करने वाला यह डाक्टर अपने क्लीनिक के पिछले प्लाट में अफीम की खेती करता था।

डाक्टर की पहचान परमजीत ¨सह पुत्र सुजान ¨सह निवासी सुखा राजू के रुप में हुई है, जिसने गांव शकरी में अपना क्लीनिक खोला हुआ था। एसएसपी के अनुसार इस तरह का यह जिले में पहला मामला है। जानकारी के अनुसार डा. परमजीत ¨सह पिछले कई वर्षो से गांव में क्लीनिक खोल कर मरीजों का ईलाज करता आ रहा था। उसके ईलाज से गंभीर और दर्द से पीड़ित मरीज राहत महसूस करता था। उसकी इसी खासियत के कारण अधिकतर लोग उसे चमत्कारी डाक्टर कहने लगे थे। धीरे धीरे बाहरी जिलों से भी मरीज अपना ईलाज करवाने के लिए आने लग पड़े। एसएसपी भूपेंद्रजीत ¨सह विर्क ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त डाक्टर पर संदेह का सूई उस समय उठी, जब उस के पास ईलाज करवा चुके अधिकतर मरीज उन लक्षणों से पीड़ित हो गए, जो अफीम का नशा छोड़ने के दौरान होते है। एसएसपी ने आगे बताया कि ऐसे लोगों ने उन्हें मिल कर इसकी शिकायत की। जिसके बाद पूरे मामले की तय तक पहुंचने के लिए जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दी गई। कुछ दिन पहले इस बात की पूरी तसल्ली हो गई कि डा. परमजीत अपनी दवाइयों में अफीम का रस मिलाता है और इसके लिए उसने अपने क्लीनिक के पीछे स्थित प्लाट में सब्जियों में पोस्त के पौधे लगा रखे है। संबंधित पुलिस अधिकारियों के अनुसार मंगलवार देर शाम पुलिस थाना घुम्मण कलां की टीम और स्पेशल टास्क फोर्स ने डाक्टर को क्लीनिक के पीछे प्लाट में पोस्त के पौधे उखाड़ते हुए मौके पर दबोच लिया गया। उससे 9 किलो 500 ग्राम पोस्ट के पौधे बरामद किए गए है। थाना घुम्मण कलां में डाक्टर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18-61-85 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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