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सेहत बीमा कंपनी को 4.80 लाख रुपये जुर्माना

फिरोजपुर लुधियाना के अस्पताल में करवाए इलाज के बिलों की अदायगी न करने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड को चार लाख 80 हजार 805 रुपये अदायगी के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 May 2019 11:05 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 11:05 PM (IST)
सेहत बीमा कंपनी को 4.80 लाख रुपये जुर्माना
सेहत बीमा कंपनी को 4.80 लाख रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : लुधियाना के अस्पताल में करवाए इलाज के बिलों की अदायगी न करने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड को चार लाख 80 हजार 805 रुपये अदायगी के आदेश दिए हैं। 30 दिन में इस राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता को छह हजार रुपये हरासमेंट करने के लिए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का भी फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता ने फैमिली फ्लोटर पालिसी के अंतर्गत पांच लाख रुपये का बीमा करवा रखा था।

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यह है मामला

शिकायतकर्ता ऋषि के वकील हरदीप बजाज ने बताया कि ओरिएंटल बीमा कंपनी नई दिल्ली, मैनेजिग डायरेक्टर फिरोजपुर के ब्रांच मैनेजर और पार्क मेडीक्लेम टीपीए प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजपुर में शिकायत दर्ज करते बताया था कि उसकी ओर उसके मां बाप समेत पूरे परिवार की ओरिएंटल बीमा कंपनी के पास'हैपी फैमिली फ्लोटर पालिसी'के अंतर्गत 5लाख रुपये का बीमा हुआ है। शिकायतकर्ता अनुसार अचानक उसके पिता दलजीत राय की ताबियत खराब हो गई और उनको 17 जून 2016 को लुधियाना के अरोग्या अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा,जहां उन्हें 22 जून 2016 को छुट्टी दे दी ।पिता की फिर सेहत खराब होने पर 13 अगस्त 2016 को लुधियाना के इसी अस्पताल में दोबारा दाखिल करवाना पड़ा,जहां ज्यादा तबियत खराब होने के कारण उनको डीएमसी. लुधियाना रेफर कर दिया गया और वहां 17 सितंबर 2016 तक उनका इलाज चला ।उनको दोबारा 15 से 30 नवंबर 2016 तक दाखिल करवाया गया। एडवोकेट हरदीप बजाज ने बताया कि दलजीत राय के इलाज संबंधी सभी बिल बीमा कंपनी को 3 साल के कवर नोट समेत जमा करवाए गए ,परन्तु बीमा कंपनी ने उनको इन बिलों की अदायगी करने से इन्कार कर दिया । इसके बाद शिकायतकर्ता ऋषि को न्याय लेने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजपुर में केस दायर करना पड़ा ।

फोरम का फैसला

जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान अजीत अग्रवाल और मैंबर बलदेव सिंह भुल्लर ने शिकायत को जायज मानते बीमा कंपनी को 30 दिनों के अंदर-अंदर शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च की गई 4 लाख 80 हजार 805 रुपये की राशि ब्याज समेत अदा करने के हुक्म दिए हैं।

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