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एसबीआइ की जीरा ब्रांच को नौ हजार का जुर्माना

फिरोजपुर : उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जीरा को नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। यह फैसला बैंक की ओर से ग्राहक से फीस लेने के बावजूद सुविधा न देने केएवज में सुनाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 11:00 PM (IST)
एसबीआइ की जीरा ब्रांच को नौ हजार का जुर्माना
एसबीआइ की जीरा ब्रांच को नौ हजार का जुर्माना

जेएनएन, फिरोजपुर : उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जीरा को नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। यह फैसला बैंक की ओर से ग्राहक से फीस लेने के बावजूद सुविधा न देने केएवज में सुनाया गया है।

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राजीव कुमार जैन वासी समाधी रोड जीरा ने बताया कि उन्होंने उपभोक्ता फोरम अदालत में नवंबर, 2017 में अपील दायर की थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने ठगी की है। चेक से पेमेंट रोकने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को बनती फीस भी अदा कर दी। बावजूद इसके दो बार में उसके खाते से चेक द्वारा दो लाख रुपये आरोपितों की ओर से निकाले गए। आरोपितों के ऊपर थाना जीरा में केस दर्ज किया है। इसका उल्लेख उन्होंने बैंक अधिकारियों को कर दिया था। उक्त घटना पर सुनवाई करते हुए बैंक के वकील की दलील सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के प्रधान अजीत अग्रवाल व सदस्य बलदेव ¨सह भुल्लर आधारित दो जजों ने बैंक को तीस दिन के अंदर राजीव जैन को जुर्माना स्वरूप नौ हजार रुपये अदा करने फैसला सुनाया है।


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