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चेक बाउंस के दोषी हवलदार को दो साल कैद

फिरोजपुर 10 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में जूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास के न्यायधीश गौरव शर्मा की अदालत ने पंजाब पुलिस के हवलदार हरदेव सिंह उर्फ राजू को दो साल की सजा सुनाई है। जिला लोक संपर्क विभाग के रिटायर्ड कर्मी हरजिदर सिंह निवासी बस्ती टैंकावाली ने हवलदार के खिलाफ याचिका दायर की थी। नौ अप्रैल को सुनाए फैसले में जज ने 10 लाख का मुआवजा न देने की सूरत में हवलदार को छह माह अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 11:30 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 06:15 AM (IST)
चेक बाउंस के दोषी हवलदार को दो साल कैद
चेक बाउंस के दोषी हवलदार को दो साल कैद

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : 10 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में जूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास के न्यायधीश गौरव शर्मा की अदालत ने पंजाब पुलिस के हवलदार हरदेव सिंह उर्फ राजू को दो साल की सजा सुनाई है। जिला लोक संपर्क विभाग के रिटायर्ड कर्मी हरजिदर सिंह निवासी बस्ती टैंकावाली ने हवलदार के खिलाफ याचिका दायर की थी। नौ अप्रैल को सुनाए फैसले में जज ने 10 लाख का मुआवजा न देने की सूरत में हवलदार को छह माह अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।

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पीड़ित ने बताया कि 2014-15 में बस्ती टैंकावाली निवासी हरदेव सिंह उर्फ राजू ने उससे एक रुपये ब्याज पर 10 लाख रुपये लिए थे और उन्होंने 5 -5 लाख रुपये नकदी के तौर पर दो बार हरदेव को रुपये दिए थे। सारी रकम चेक के रूप में देने की बात कही तो हरदेव ने 10 लाख का चेक एचडीएफसी बैंक के नाम का काट दिया और 10 दिसंबर, 2016 को जब चेक बैंक में लगाया तो 20 दिसंबर को चेक बाउंस हो गया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि चेक बाउंस होने की बात जब उसने हरदेव को बताई तो वह मुकर गया और इंसाफ के लिए पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दो साल तक चले केस में वकील गुरजेश शर्मा की तरफ से पेश किए सबूतों के आधार पर अदालत ने हरजिंदर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और हरदेव को दो साल कैद की सजा सुनाई है।


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