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परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाला भगोड़ा काबू

संवाद सूत्र, फिरोजपुर अप्रैल, 1994 में जिला मोगा के गांव ढोलेवाला निवासी एक ही परिवार के स

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 06:03 PM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 06:03 PM (IST)
परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाला भगोड़ा काबू
परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाला भगोड़ा काबू

संवाद सूत्र, फिरोजपुर

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अप्रैल, 1994 में जिला मोगा के गांव ढोलेवाला निवासी एक ही परिवार के सात लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी मलूक ¨सह निवासी ढोलेवाला को फिरोजपुर पुलिस ने जीरा बस अड्डे के पास से काबू किया है। दोषी मलूक ¨सह आतंकवादी पिपल ¨सह पुत्र गुरबचन ¨सह ढोलेवाल का भाई है और हत्याओं के मामले में दर्ज मुकदमें के दौरान अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील कर दिया गया था। 2009 के दौरान छुट्टी पर आया दोषी मलूक भगोड़ा हो गया था।

एसएसपी प्रीतम ¨सह ने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मलूक ¨सह जीरा में है। थाना जीरा प्रभारी देवेंद्र शर्मा की आगुआई में टीम ने उसे सूचना के तहत ही जीरा के बस अड्डा के पास काबू कर लिया था। मलूक ¨सह ढोलेवाल पुत्र गुरबचन ¨सह जिला मोगा के गांव ढोलेवाला का निवासी है और 1994 के अप्रैल माह के दौरान एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या की थी। जिला मोगा के थाना धर्मकोट में 302 व असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मलूक ¨सह आतंकवादी पिपल ¨सह ढोलेवाल जो कि अपने समय का एक खतरनाक आतंकवादी रहा उसका भाई है। थाना जीरा सिटी पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान मलूक ¨सह ने कई राज खोले हैं।

एसएसपी ने बताया कि दोषी मलूक ¨सह को पुलिस ने काबू कर लिया था और उसके खिलाफ अदालत में चले केस के दौरान फांसी की सजा हुई थी। परन्तु दोषी साल 2009 में पैरोल छुट्टी आने के बाद भगोड़ा हो गया था। उसके बाद वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था ।

भगोड़ा होने के बाद बनाया लुटेरा गिरोह

पुलिस प्रमुख ने बताया कि भगोड़ा होने के बाद दोषी मलूक ¨सह की तरफ से अपने साथियों के साथ मिलकर एक लुटेरा गिरोह बनाया और सबसे पहले जीरा के इलाहाबाद बैंक में डकैती कर 12 लाख 45 हजार रुपये की लूट की थी। जीरा पुलिस ने मलूक ¨सह व उसके गिरोह के सदस्यों पर 20 मई, 2011 के दौरान 394, 342 व आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा दोषी मलूक के खिलाफ जिला गुरदासपुर और अमृतसर देहाती में भी मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, थाना जीरा सिटी के प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोषी मलूक ¨सह को फिरोजपुर की अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सके।


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