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50 हजार से ज्यादा कैश रखने पर उम्मीदवार को देना होगा सबूत

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होते ही कैश कैरी करने क

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 11:29 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 11:29 PM (IST)
50 हजार से ज्यादा कैश रखने पर उम्मीदवार को देना होगा सबूत

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होते ही कैश कैरी करने को लेकर भी नियम लागू हो गए हैं। अगर चुनावी मैदान में उतरने वाले किसी भी प्रत्याशी ने 50 हजार से ज्यादा कैश साथ रखना है तो उसे सबूत देना होगा। 10 लाख रुपये से ज्यादा मौके पर साथ पाए गए तो केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। यह फरमान जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर चंद्र गैंद ने बुधवार को अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिग के दौरान जारी किया।

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उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से कैश वितरण की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉर्ड गठित किए गए हैं। ये स्क्वॉर्ड कैश रिकवर के मामलों में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि नियम के मुताबिक 50 हजार रुपये तक कैश कैरी करने के लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन 50 हजार रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक कैश कैरी करने पर साथ में प्रूफ रखना होगा। जिस बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं, उसकी ट्रांजक्शन रसीद साथ रखनी होगी। सबूत नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति से बरामद हुए कैश के मामले में पूरी छानबीन की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि कि यह सारी प्रक्रिया चुनाव में पैसों के वितरण पर कड़ी निगरानी के लिए अपनाई जाएगी और 24 घंटे सर्विलांस टीमें चेकिग पर रहेंगी।


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