पंजाबी मूल के युवाओं को मिलेगा विरसे को जानने का मौका
फिरोजपुर : पंजाब सरकार के प्रवासी भारतीय मामले विभाग की तरफ से पंजाब मूल के नौजवान लड़के और लड़कियां जिनके मां-बाप, दादा-दादी विदेशों में रहते हैं, के लिए 'अपनी जड़ों के साथ जुड़ो' (कनेक्ट विद योर रूट्स) स्कीम आरंभ की गई है। डीसी रामवीर ने बताया कि स्कीम के तहत विदेशों में रहने वाले युवाओं को अपने विरसे को जानने का मौका दिया जाना है।
संवाद सूत्र, फिरोजपुर : पंजाब सरकार के प्रवासी भारतीय मामले विभाग की तरफ से पंजाब मूल के नौजवान लड़के और लड़कियां जिनके मां-बाप, दादा-दादी विदेशों में रहते हैं, के लिए 'अपनी जड़ों के साथ जुड़ो' (कनेक्ट विद योर रूट्स) स्कीम आरंभ की गई है। डीसी रामवीर ने बताया कि स्कीम के तहत विदेशों में रहने वाले युवाओं को अपने विरसे को जानने का मौका दिया जाना है। विभाग की यह स्कीम, प्राथमिक स्कीम फ्रेंड्स ऑफ पंजाब मुख्यमंत्री गरिमा ग्राम योजना का हिस्सा है। इसके अंतर्गत उन प्रवासी भारतीय पंजाबियों, जो कि अपने जद्दी गांवों और शहरों में बुनियादी ढांचों का विकास करना चाहते हैं, के लिए मे¨चग अनुदान दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय पंजाबियों को बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अनुदान उपलब्ध करवाई जाएगी और पंजाबी मूल के नौजवान लड़के और लड़कियां को अपने विरसे को जानने के लिए अपने गांवों और शहरों में आने का मौका भी दिया जाएगा। पंजाबी मूल के नौजवान लड़के और लड़कियां 15-15 के ग्रुप में 10 दिनों के दौरों के लिए पंजाब में आ सकेंगे और हर साल अंदाजन 6-8 ग्रुप पंजाब का दौरा करेंगे। 16 से 22 साल के युवा लड़के और लड़कियां, जो कि पंजाब में जन्में हों या जिनके प्रवासी पंजाबी माता-पिता का जन्म पंजाब में हुआ हो और वह कभी भी भारत और पंजाब में नही आए, अपने प्रदेश के विरसे को जानने के लिए पंजाब आ सकेंगे। उनको इस प्रोग्राम के लिए सरकार को 45 दिन पहले निवेदन करना होगा।
भारत आने का होगा खुद का खर्च, बाकी खर्च उठाएगी पंजाब सरकार
डीसी ने बताया कि सबसे पहले यह युवा यूके, यूएसए, युरोपियन यूनियन, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से शामिल होंगे और बाद में जरूरत मुताबिक दूसरे देशों के नौजवानों को भी शामिल किया जा सकेगा। लाभपात्रियों के ठहरने आदि का प्रबंध, स्थानीय यात्रा और देखने योग्य स्थानों का खर्चा पंजाब सरकार की तरफ से किया जाएगा और हर ग्रुप के प्रवासी युवाओं को भारत तक आने का खर्चा उनकी तरफ से खुद करना होगा। इस स्कीम के विवरण पंजाब सरकार के एनआरआइ पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।