प्रत्याशियों को खुलवाना होगा बैंक अकाउंट, लगाना पड़ेगा रजिस्टर
चुनाव आयोग ने शनिवार को फरमान जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : चुनाव आयोग ने शनिवार को फरमान जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा है। साथ ही अलग से खर्च रजिस्टर लगाने की हिदायत भी जारी की है ।
डिप्टी कमिश्नर-कम-चुनाव अधिकारी दविंदर सिंह ने बताया कि खर्चा निगरान सेल की तरफ से जहां मतदान में उम्मीदवारों की तरफ से किए जाने वाले चुनाव खर्च किए संबंधी विवरण रखा जाएगा, वहीं अलग -अलग प्रिटिग प्रेस मालिकों को भी आदर्श चुनाव नियमों की पालना यकीनी बनानी होगी। नोडल अफसर ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले हरेक उम्मीदवार के लिए खर्च रजिस्टर लगाना लाजिमी होगा। इसके अलावा उम्मीदवार के लिए मतदान संबंधित हिसाब किताब रखने के लिए एक नया और अलग बैंक अकाउंट खुलवाना भी जरूरी होगा और यह अकाउंट नामजदगी पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले खुलवाना लाजिमी होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवार की तरफ से खुलवाए गए खातों की जानकारी संबंधित आरओ को देनी लाजिमी होगी। उम्मीदवार जिस दिन अपने नामजदगी पत्र दाखिल करेगा, उसदिन से ही उसकी तरफ से किए जाने वाला खर्च उसके चुनाव खर्च किए में जुड़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार के लिए यह भी लाजिमी होगा कि उसकी तरफ से जो भी चुनाव के दौरान लेने -देन किया जाना है, वह इस स्पेशल अकाउंट के द्वारा ही किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार की तरफ से पूरे चुनाव दौरान सिर्फ 10 हजार रुपए तक का ही नकद या कैश का लेने-देने किया जा सकता है। 10 हजार से अधिक लेन-देन चेक से करना लाजिमी होगा।
आरओ की तरफ से उम्मीदवार को एक रजिस्टर दिया जाएगा, जिसके तीन हिस्से होंगे और यह रजिस्टर खर्च आब्जर्वर से चेक करवाना लाजिमी होगा। उन्होंने बताया कि पहला भाग (सफेद रजिस्टर) के रजिस्टर में चुनाव एक्सपैंडीचर का सारा खर्चा, दूसरा (पीनक रजिस्टर) में कैश के साथ संबंधित विवरण और तीसरा (येलो रजिस्टर) में बैंक के द्वारा किये गए लेने -देन का रिकार्ड होगा।