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डीआइजी जेल व पूर्व जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

फिरोजपुर डीआईजी जेल एलएस जाखड़ व पूर्व जेल अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू पर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश फिरोजपुर पुलिस को दिए है। यह आदेश फिरोजपुर जेल से बरामद हेरोइन से भरे 120 कैप्शूल नष्ट करने के मामले में पीड़ित सहायक जेल अधीक्षक फिरोजपुर कर्मजीत सिंह भुल्लर द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई उपरांत दी है। जिन दो अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए है उनमें से सग्गू जो कि फिरोजपुर जेल में तैनात थे वह अब सेवानिवृत हो चुके है जबकि जाखड़ वर्तमान समय में डीआईजी जेल है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jun 2019 05:39 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jun 2019 06:29 AM (IST)
डीआइजी जेल व पूर्व जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर : डीआइजी जेल एलएस जाखड़ व पूर्व जेल अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू पर हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश फिरोजपुर जेल से बरामद हेरोइन से भरे 120 कैप्सूल नष्ट करने के मामले में पीड़ित सहायक जेल अधीक्षक फिरोजपुर कर्मजीत सिंह भुल्लर की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिए गए हैं। जिन दो अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के आदेश हुए हैं, उनमें सुखदेव सग्गू जोकि फिरोजपुर जेल में तैनात थे, वह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि एलएस जाखड़ वर्तमान में डीआइजी (जेल) हैं और उनकी ड्यूटी पटियाला जेल में है। इस बारे में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पीड़ित सहायक जेल अधीक्षक ने एसएसपी को सौंपी है।

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इस बारे में सहायक जेल अधीक्षक फिरोजपुर कर्मजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2009 में वह फिरोजपुर जेल में तैनात थे। उस समय जेल अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू थे। उस समय उन्होंने (भुल्लर ने) जेल में बंद कैदियों से 120 हेरोइन से भरे कैप्सूल बरामद किए थे। जिन कैदियों से कैप्सूल बरामद हुए थे, उन पर कार्रवाई करने के बजाय किन्हीं कारणों से ये कैप्सूल अधिकारियों ने नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में कैदियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कार्रवाई के लिए 2011 उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारियों ने पाया कि जेल से 120 कैप्सूल पकड़े गए थे और उस पर तत्कालीन जेल अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। भुल्लर ने बताया कि जब हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। उस समय 2011 सेंट्रल जेल फिरोजपुर में जेल अधीक्षक एलएस जाखड़ जेल अधीक्षक थे। जाखड़ ने कैप्सूलों के सभी दस्तावेज नष्ट कर रिपोर्ट बनाकर भेजी कि यहां पर 2009 में कोई हेरोइन से भरे कोई कैप्सूल नहीं पकड़े गए। रिपोर्ट आइजी जेल ने हाईकोर्ट में सबमिट की, जो बाद में गलत पाई गई। इसलिए हाईकोर्ट ने पूर्व जेल अधीक्षक सग्गू और वर्तमान में डीआइजी जेल जाखड़ के खिलाफ फिरोजपुर एसएसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

भुल्लर ने बताया कि उक्त दोनों अधिकारियों ने फिरोजपुर जेल में रहते हुए नशे को बढ़ावा दिया, जिसके कारण ही जेल में 23 मौतें हुई। इनमें दो की मौत जेल में ही हो गई थी, जबकि 21 मौतें अस्पताल में कैदियों के पहुंचने पर घोषित हुई। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान जेल में नशे को बढ़ावा दिया गया। ऐसे ही अन्य 13 मामलों की सूची उन्होंने शनिवार को जिले के एसएसपी संदीप गोयल को मिलकर सौंपी है। आशा है कि जल्द ही पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के उक्त आदेश को देखते हुए एक्शन लिया जाएगा।


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