कोरोना के चलते 25 तक स्कूल व कालेज रहेंगे बंद
कोविड के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अभिजीत कपलिश ने एक विशेष आदेश जारी कर जिले में पहले से लागू पाबंदियां 25 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : कोविड के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अभिजीत कपलिश ने एक विशेष आदेश जारी कर जिले में पहले से लागू पाबंदियां 25 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा इंडोर 50 और आउटडोर 100 से अधिक लोगों को एकत्रित करने पर भी रोक लगाई गई है।
इसी तरह धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों अनुसार गैर जरूरी यातायात पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक म्यूनिसिपल क्षेत्रों में रोक रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों, सामान की ढुलाई, सरकारी कामकाज आदि की आज्ञा होगी। इसी तरह बस से उतर कर अपने घर जाने की आज्ञा भी इस समय दौरान होगी। इसी तरह स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियों कोचिग संस्थान आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है, जबकि आनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रहेगी। इसी तरह सभी बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरैंट को 50 प्रतिशत समर्थता के साथ ही खोलने की आज्ञा होगी बशर्ते सारा स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटिड हो। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से अलावा अन्य सबके लिए स्पोर्टस कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिग पुल, जिम भी बंद रहेंगे। दर्शकों पर भी रोक रहेगी। इसी तरह बसें 50 प्रतिशत समर्थता के साथ ही चल सकेंगी। सरकारीस प्राइवेट दफ्तरों, उद्योगों, कार्य वाले स्थानों पर पूरी तरह वैक्सीनेटिड स्टाफ को आने की आज्ञा दी जाएगी। इसी तरह सरकारी या प्राईवेट संस्थानों से कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकाल की सख्ती के साथ लागू करना यकीनी बनाएंगे। यह आदेश 25 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे और आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।