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पांच लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट अरविदपाल संधू ने शनिवार को विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 11:00 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:08 AM (IST)
पांच लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश
पांच लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविदपाल संधू ने शनिवार को विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा कि जिले की हद में सुबह सूर्य चढ़ने से पहले व शाम सूर्य ढलने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। जिले में जिन लोगों ने गोवंश रखा है, वह अपने इलाके के पशु पालन अफसर के पास गोवंश जरूर रजिस्टर्ड करवाएं।

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इसके अलावा उन्होंने जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर मीटिग करने, नारे लगाने, जुलूस निकालने, भड़काऊ प्रचार करने आदि पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अलग-अलग संगठनों व धार्मिक संगठनों द्वारा धरने देने और हड़ताल करने के कारण यातायात में विघ्न पड़ती है और आम जन-जीवन भी प्रभावित होने का डर रहता है। इसलिए अमन-कानून की स्थिति बनाई रखने के लिए यह आदेश जारी किए जाते हैं।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सरहद के निकट एक किलोमीटर के घेरे में आती ड्रेनें, नहरों और बीएसएफ और मिल्ट्री एरिया में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक आने जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश फौज, बीएसएफ, पुलिस, ठेकेदार और मजदूरों, जिनको जिला मजिस्ट्रेट व समर्थ अधिकारी द्वारा परमिट जारी हुआ है, पर लागू नहीं होंगे।


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