Move to Jagran APP

गोवंश की ढुलाई पर पाबंदी के आदेश

फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत ¨सह ने जिले की सीमा में सुबह सूरज चढ़ने से पहले और सायं सूरज डूबने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 04:46 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 04:46 PM (IST)
गोवंश की ढुलाई पर पाबंदी के आदेश
गोवंश की ढुलाई पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत ¨सह ने जिले की सीमा में सुबह सूरज चढ़ने से पहले और सायं सूरज डूबने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी जिले में किसी भी अप्रिय घटना को घटना से रोकने के लिए लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेशों में कहा कि जिन लोगों की ओर से जिले में गोवंश रखा जा रहा है, वे अपने क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी के पास गोवंश को जरूर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि गोवंश को लेकर जिले में अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके और गोवंश की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया वे गोवंश की सुरक्षा के लिए इन आदेशों की पालना करें। यह आदेश 16 नवंबर तक लागू रहेंगे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.