गोवंश की ढुलाई पर पाबंदी के आदेश
फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत ¨सह ने जिले की सीमा में सुबह सूरज चढ़ने से पहले और सायं सूरज डूबने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट मनप्रीत ¨सह ने जिले की सीमा में सुबह सूरज चढ़ने से पहले और सायं सूरज डूबने के बाद गोवंश की ढुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी जिले में किसी भी अप्रिय घटना को घटना से रोकने के लिए लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेशों में कहा कि जिन लोगों की ओर से जिले में गोवंश रखा जा रहा है, वे अपने क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी के पास गोवंश को जरूर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि गोवंश को लेकर जिले में अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके और गोवंश की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया वे गोवंश की सुरक्षा के लिए इन आदेशों की पालना करें। यह आदेश 16 नवंबर तक लागू रहेंगे।