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नकली सीमेंट बेचने के आरोप में चार लोगों को तीन-तीन साल की कैद व 55-55 हजार जुर्माना

अबोहर स्थानीय अदालत ने फर्जी कंपनी बनाकर नकली सीमेंट बेचने के आरोप में चार आरोपितों को तीन तीन साल की कैद व 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 12:30 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 06:25 AM (IST)
नकली सीमेंट बेचने के आरोप में चार लोगों को तीन-तीन साल की कैद व 55-55 हजार जुर्माना
नकली सीमेंट बेचने के आरोप में चार लोगों को तीन-तीन साल की कैद व 55-55 हजार जुर्माना

संस, अबोहर : स्थानीय अदालत ने फर्जी कंपनी बनाकर नकली सीमेंट बेचने के आरोप में चार आरोपितों को तीन तीन साल की कैद व 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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गौरतलब है कि सदर थाना पुलिस के एएसआइ गुरमीत सिंह ने टी प्वाइंट बाईपास पर 14 सितंबर 2012 को नाकाबंदी कर रखी थी। शक के आधार पर ट्रक चालक को रोका गया था और तलाशी ली गई। उसमें सीमेंट के गट्टे लदे हुए थे। जांच की गई तो पता चला कि ट्रक का नंबर फर्जी है व सीमेंट नकली है। फर्जी कंपनी बनाकर बिल काटा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 14 सितंबर 2012 को केवल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी लंबी ढाब, बेअंत सिंह पुत्र पप्पू सिंह वासी बाईपास गली नं. 5 मुक्तसर, बलविद्र सिंह बराड़ पुत्र प्रीतम सिंह वासी मुक्तसर, दलबीर सिंह पुत्र बचन सिंह वासी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चारों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपित अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। सबडिवीजन के न्यायाधीश दलीप कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद व 55000-55000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में बलविद्र सिंह बराड़ पुत्र प्रीतम सिंह, दलबीर सिंह पुत्र बचन सिंह वासी अबोहर ने अपना जुर्माना भरा। इस मामले में केवल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, बेअंत सिंह पुत्र पप्पू सिंह के पास जुर्माना नहीं था। अदालत ने दोनों को सेंट्रल जेल फिरोजपुर भेज दिया है।


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