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जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की

डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू के दिशा निर्देशों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा थाना सिटी-2 अबोहर में लोगों को नशों के खिलाफ लामबंद करने के लिए बैठक की गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 03:22 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 10:10 PM (IST)
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की

जागरण संवाददाता, अबोहर : डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू के दिशा निर्देशों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा थाना सिटी-2 अबोहर में लोगों को नशों के खिलाफ लामबंद करने के लिए बैठक की गई। इसमें लोक अदालत के सदस्य व सेवानिवृत्त एसडीएम बीएल सिक्का, अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज,थाना सिटी टू के प्रभारी बलदेव सिंह, एएसआई देसराज, समाजसेवी पुनीत शर्मा, एमएचसी दिलराज सिंह मौजूद थे।

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बीएल सिक्का ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए, नशे की लत के शिकार लोगों को नशा मुक्त बनाना है। इसके तहत एक जिला स्तरीय कैंपेन कमेटी गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होंगे। एडवोकेट देसराज कंबोज ने एनडीपीएस एक्ट 1985, दी पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 (संशोधित-2017) की जानकारी दी। कंबोज ने कहा कि मादक पदार्थ अधिनियम एक्ट को सरकार द्वारा कड़ा किया गया है ताकि नशा तस्करी करने वाले लोगों पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब एक्साइज एक्ट 2013 की धारा 61 के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास शराब की अवैध 12 से अधिक बोतल पाई जाएं तो उसको 2 वर्ष की सजा व दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर नशों की रोकथाम एवं एक्ट संबंधी पुस्तकें भी बांटी गई। थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने कहा कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी व प्रशासन के इस नशा मुक्ति अभियान में पुलिस विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि नशों की बिक्री संबंधी सूचना टोल फ्री नंबर 112 पर सूचित करें, ताकि समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सूचना देने वाले का पहचान गुप्त रखी जाएगा। इसके लिए जगह-जगह फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे और थानों में भी पोस्टर चस्पाए जाएंगे।


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