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कंटीली तार का प्रयोग करने पर पाबंदी

फाजिल्का : डीसी मनप्रीत ¨सह ने फौजदारी की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की हद में कोबरा और कंटीली तार को बेचने, खरीदने और प्रयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 11:04 PM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 11:04 PM (IST)
कंटीली तार का प्रयोग करने पर पाबंदी

संवाद सूत्र, फाजिल्का : डीसी मनप्रीत ¨सह ने फौजदारी की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की हद में कोबरा और कंटीली तार को बेचने, खरीदने और प्रयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। ये आदेश 16 जनवरी 2019 तक लागू रहेंगे।

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डीसी ने बताया कि किसानों की तरफ से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तार का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अब लोगों की तरफ से अपने प्लाट, खेत और अन्य जगहों पर फसलों की सुरक्षा के लिए कोबरा तार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जोकि काफी तेजधार वाली होती है जिसके साथ कुदरती जीवों की जान का खतरा होता है। जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में बताया कि कोबरा तार की वजह के कारण जिले के सबसे बड़े पशु अस्पताल, गौशाला दौलतपुरा और सेंचुरी एरिया में 90 प्रतिशत पशु इस तार की वजह के कारण ही घायल हुए इलाज के लिए आते हैं। जिसके चलते ही उक्त पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।


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