बुजुर्ग, दिव्यांग व कोविड प्रभावित पोस्टल बैलेट पेपर से कर सकेंगे मतदान
चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग दिव्यांग और कोविड से प्रभावित वोटर डाक मत पत्रों (पोस्टल बैलेट पेपर) के द्वारा मतदान कर सकेंगे।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड से प्रभावित वोटर डाक मत पत्रों (पोस्टल बैलेट पेपर) के द्वारा मतदान कर सकेंगे।
एडिशनल जिला चुनाव अधिकारी अभिजीत कपलिश ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपरोक्त श्रेणियों के वोटरों के लिए फार्म 12-डी भरकर अपने विधानसभा हलके के रिटर्निंग अफसर को जमा करवाना होगा। यह फार्म मतदान के ऐलान की तारीख से लेकर नोटिफिकेशन से पांच दिन बाद तक जमा करवाया जा सकता है। कोविड का अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज या एकांतवास में रखे मरीज भी यह सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जो दिव्यांग 40 फीसद से ज्यादा दिव्यांगता रखते हैं, वह सुविधा के लिए फार्म 12-डी भरकर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अफसर द्वारा मुहैया करवाई गई सूची के अनुसार बूथ स्तर अफसरों (बीएलओ) द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के वोटरों के घर जाकर फार्म 12-डी बांटे जाएंगे और उनसे इसको पहुंचाने के लिए रसीद प्राप्त की जाएगी। बीएलओ यह रसीद रिटर्निंग अफसर के कार्यालय जमा करवाएंगे। अगर वोटर बीएलओ को घर नहीं मिलता तो बीएलओ अपना नंबर उसके घर देकर आएगा और पांच दिन के अंदर दोबारा उसके घर जाकर फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। ऐसे वोटर (बुजुर्ग, दिव्यांग) को छूट होगी और वह पुराने तरीके के साथ बूथ पर आकर वोट डाले या इस नए तरीके के अनुसार पोस्टल बैल्ट पेपर का प्रयोग का विकल्प चुने। यदि वह पोस्टल बैलट पेपर का विकल्प चुनता है, तो वह अपनी जानकारी फार्म 12-डी में भरकर बीएलओ को जमा करवाएगा जोकि इन फार्म को आगे रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जमा करवा देगा। इस कार्य में सैक्टर अफसर बीएलओ भी निगरानी करेंगे। रिटर्निंग अफसर इन फार्मों की जांच करेंगे और जो फार्म योग्य पाए जाएंगे उन फार्मो को पोस्टल बैल्ट पेपर जारी करने के लिए स्वीकृत करेंगे। इस मौके रिटर्निंग अफसर कोविड मामलों में राज्य सरकार द्वारा आधारित समर्थ्य अथारिटी का सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग अफसर वोटर सूची में ऐसे वोटर के नाम आगे पीबी लिखित करेगा ताकि इस तरह के वोटर फिर वोटों वाले दिन बूथ पर आकर मतदान न कर सकें। उन्होंने बताया कि इसके बाद चुनाव कमीशन की टीम पोस्टल बैल्ट पेपर का विकल्प चुनने वाले वोटरों के घर जाएगी।
वोटर को पहले दी जाएगी आने की सूचना
यह टीम अपने आने की सूचना वोटर को पहले से एसएमएस के जरिए या डाक शए या बीएलओ के द्वारा देगी। यदि इस टीम के पहली बार आने पर वोटर नहीं मिलता तो यह टीम दूसरी बार फिर ऐसे वोटर के घर जाएगी, लेकिन दो से अधिक बार यह टीम नहीं जाएगी। इस टीम के दौरे संबंधी उम्मीदवारों को भी सूचित किया जाएगा। यह टीम ऐसे वोटर के घर जाकर उनको पोस्टल बैलट पेपर देगी और उसका विवरण व पहचान अपने रजिस्टर पर दर्ज करेगी। यह टीम वोटर को पोस्टल बैल्ट पेपर के द्वारा वोट डालने बारे जानकारी देगी।