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पीड़ितों को तय समय में दिलाया जाए न्याय : डीसी

डिप्टी कमिश्नर मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में अत्याचार रोक एक्ट 19

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Jul 2019 04:14 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jul 2019 06:43 PM (IST)
पीड़ितों को तय समय में दिलाया जाए न्याय : डीसी
पीड़ितों को तय समय में दिलाया जाए न्याय : डीसी

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : डिप्टी कमिश्नर मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में अत्याचार रोक एक्ट 1989 के तहत जिला स्तरीय विजीलेंस और मॉनिटरिग कमेटी की मीटिग हुई। उन्होंने सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के तहत बने इस एक्ट के पीड़ितों को तय समय में न्याय देने के लिए संबंधी अधिकारियों को विशेष आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई करने में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि अत्याचार रोक एक्ट 1989 के तहत जिले में कुल 22 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 6 मामलों में मुआवजा राशि और 3 मामलों में अधिक मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने पुलिस विभाग को आदेश दिए कि एक्ट के तहत केस दर्ज करते समय उप धाराएं जरूरी तौर पर लगाई जाए और जो केस जांच अंतर्गत हैं, उनकी जांच जल्द मुकम्मल की जाए। इस मौके एसपीडी रणबीर सिंह, जिला भलाई अधिकारी बरिन्दर सिंह, तहसील भलाई अधिकारी अशोक कुमार, जिला अटार्नी आदर्श कुमार महाजन, लीड बैंक मैनेजर शिव चरण, कमेटी मैंबर सतपाल भूसरी, बनवारी लाल, इकबाल सिंह, सुभाष चंद्र, नरेश कुमार, प्रेम कुमार, रजत कंबोज के अलावा अन्य अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


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