धार्मिक स्थलों पर कमेटी और ट्रस्ट दें पहरा : डीसी
डीसी मनप्रीत सिंह ने लोकहित के लिए पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : डीसी मनप्रीत सिंह ने लोकहित के लिए पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 जनवरी, 2020 तक लागू रहेंगे। डीसी ने जिले में अनाधिकृत तौर पर सीमन स्टोरेज करने, इसका प्रयोग व बेचने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत राज्य में अलग-अलग स्थानों पर नकली और अनाधिकृत सीमन की बिक्री न करने के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये आदेश पशु विकास व पंचायत, पंजाब की समूह पशु संस्थाओं सहित पशु अस्पताल, डिस्पेंसरियों और पॉलीक्लीनिक, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब के अधीन चल रहे पशु देहाती अस्पतालों पर लागू नहीं होंगे। डीसी ने बताया कि धार्मिक स्थानों पर शरारती तत्व बेअदबी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो रहा है, इसलिए उन्होंने गांवों व कस्बों में धार्मिक स्थानों की मर्यादा को कायम रखने के लिए कमेटी व ट्रस्ट मुखिया को पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिले की हद में आम नागरिकों को वाहन चलाने समय मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। अधिकारी ने कहा कि मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने से शरारती अनसरों की पहचान नहीं हो पाती। यह पाबंदी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मेडिकल सुपरविजन के नीचे मास्क या कोई अन्य वस्तु पहनी होगी। डीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।