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परीक्षा केंद्रों के आसपास एकत्रित होने पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अरविंद पाल सिंह संधू ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के घेरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 11:19 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 11:19 PM (IST)
परीक्षा केंद्रों के आसपास एकत्रित होने पर पाबंदी

संवाद सूत्र, फाजिल्का

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जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अरविंद पाल सिंह संधू ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के घेरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे।

आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं, जो 15 फरवरी से 30 मार्च 2020 तक जिला फाजिल्का के स्कूलों में हो रही हैं। इन परीक्षा को संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 की जरूरत महसूस की गई है। जिससे परीक्षा केंद्रों के निकट परीक्षार्थियों के माता पिता, रिश्तेदार आदि एकत्रित न हों और कोई भी असुखद घटना न हो। परीक्षा की पवित्रता भंग ना हो और अमन व कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी उन स्कूलों के अध्यापकों व स्टाफ पर लागू नहीं होगी और न ही उन विद्यार्थियों पर जिनका परीक्षा केंद्र इन स्कूलों में बना हुआ है।


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