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पैरा लीगल वॉलंटियरों ने घर-घर पहुंचाई न्याय की आवाज

अबोहर : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का के सचिव न्यायाधीश डॉ. मनदीप मित्तल के निर्देश पर पैरा लीगल वॉलंटियरों ने न्याय की आवाज घर घर पहुंचाने की मुहिम के तहत खुइयां सरवर व आलमगढ़ गांवों में लोगों को कानूनी सेवाओं से जागरूक किया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 10:44 PM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 10:44 PM (IST)
पैरा लीगल वॉलंटियरों ने घर-घर पहुंचाई न्याय की आवाज
पैरा लीगल वॉलंटियरों ने घर-घर पहुंचाई न्याय की आवाज

जागरण संवाददाता, अबोहर : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फाजिल्का के सचिव न्यायाधीश डॉ. मनदीप मित्तल के निर्देश पर पैरा लीगल वॉलंटियरों ने न्याय की आवाज घर घर पहुंचाने की मुहिम के तहत खुइयां सरवर व आलमगढ़ गांवों में लोगों को कानूनी सेवाओं से जागरूक किया। मुहिम की शुरुआत खुइयां सरवर के पंचायत भवन से सेवानिवृत एसडीएम व लोक अदालत के सदस्य बीएल सिक्का व पैनल अथॉरिटी के एडवोकेट देसराज कंबोज, जिला परिषद के सदस्य बालकिशन कंबोज ने की। आठ ¨दसबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत का बैनर भी रिलीज किया गया।

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सिक्का ने कहा कि पंच सरपंच, आंगनबाड़ी, मनरेगा वर्कर, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लोगों की कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए इस मुहिम में सहयोग करें। पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 56, 57 के तहत ग्राम पंचायतों को कई मामलों में निपटारे में रेवेन्यू, न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में पंचों व सरपंचों व पंचायत के प्रतिनिधियों का शिक्षित होना जरूरी है। आज के बदलते युग में सरंपच, पंच पढ़े-लिखे होंगे तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अनेक गांवों में आज भी अशिक्षा होने के कारण लोग सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। पंचायतों का वास्ता आज सरकारी कार्यालय से सीधे पड़ता है। इससे सरकार के नियमों और कानूनों को समझने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर पंचायत सदस्य पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें कोई परेशानी नही आएगी।

एडवाकेट कंबोज ने कहा कि पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 20 मुताबिक अगर पंच या सरपंच का निलंबन करना हो तो उनके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच एडीसी विकास को खुद करनी जरूरी है। वह यह जांच आगे किसी अन्य अफसर से डेलीगेट नहीं कर सकते। कंबोज ने कहा कि अगर पंचायती जमीन पर नाजायज कब्जे की शिकायत आती है तो उसके निपटाने से पहले शिकायत कर्ता और आरोपी की हाजिरी में रेवेन्य अधिकारियों द्वारा मोके पर निशानदेही करवा कर मौके की पोजिशन क्लीयर करनी जरूरी है। जिला परिषद के सदस्य बाल किशन कंबोज ने कहा कि पंजाब राज चुनाव कमीशन एक्ट 1994 के तहत अब पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जो महिलाओं के लिए अच्छी बात है। मौके पर पैरा लीगल वॉलंटियर अवतार ¨सह, पंच मोती लाल, पंच राकेश कुमार, समाजसेवी हर¨जदर कुमार कंबोज, मदन लाल कंबोज, नरेश कंबोज मौजूद थे और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को कानूनी सेवाओं की जानकारी दी।


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