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नरमे का बीज खराब निकला, किसान को 5.4 लाख रुपये देने के निर्देश

अबोहर उपभोक्ता अदालत ने गांव किल्लियांवाली के किसान प्रीत महेंद्र सिंह को नरमे का खराब बीज निकलने पर कंपनी को पांच लाख चार हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। किसान ने किसान खेती सेंटर अबोहर से 21 एकड़ के लिए नरमे के बीज के 42 पैकेट दो कंपनियों के खरीदे थे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 May 2019 03:45 PM (IST)Updated: Sun, 05 May 2019 06:27 AM (IST)
नरमे का बीज खराब निकला, किसान को 5.4 लाख रुपये देने के निर्देश
नरमे का बीज खराब निकला, किसान को 5.4 लाख रुपये देने के निर्देश

जागरण संवाददाता, अबोहर : उपभोक्ता अदालत ने गांव किल्लियांवाली के किसान प्रीत महेंद्र सिंह को नरमे का खराब बीज निकलने पर कंपनी को पांच लाख चार हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। किसान ने किसान खेती सेंटर अबोहर से 21 एकड़ के लिए नरमे के बीज के 42 पैकेट दो कंपनियों के खरीदे थे। जब उन्होंने खेत में बीज बोया तो फसल नहीं उगी। उन्होंने खेतीबाड़ी विभाग को पत्र लिखकर बीज की जांच करने की मांग की। खेतीबाड़ी विभाग की रिपोर्ट पर उपभोक्ता अदालत में शिकायतकर्ता के वकील प्रकाश मक्कड़ ने केस दायर किया। उपभोक्ता अदालत में दोनों पक्षों के वकील अदालत में पेश हुए। उपभोक्ता अदालत ने किसान प्रीत महेंद्र सिंह जाखड़ के हक में फैसला करते हुए बीज कंपनी को यह निर्देश जारी किया कि वह एक महीने के अंदर पांच लाख चार हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ व 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना करने तथा तीन हजार रुपये वकील की फीस देने के निर्देश दिए हैं।

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