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67 को मिला पटाखे बेचने का लाइसेंस

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मद्देनजर जिले में दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए बुधवार को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में ड्रा निकाले गए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 03:36 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 05:38 PM (IST)
67 को मिला पटाखे बेचने का लाइसेंस
67 को मिला पटाखे बेचने का लाइसेंस

संवाद सूत्र, फाजिल्का : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मद्देनजर जिले में दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए बुधवार को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में ड्रा निकाले गए। पिछले साल जहां 671 लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वहीं इस साल 1730 लोगों ने आवेदन किया था।

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जिला फाजिल्का में कुल 67 आरजी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें फाजिल्का 18, अबोहर 25, जलालाबाद 18, अरनीवाला शेखसुभान 6 शामिल हैं। इनमें से अबोहर के लिए 572, जलालाबाद के लिए 263, अरनीवाला के लिए 179 व फाजिल्का के लिए 716 लोगों ने आवेदन किए। इस मौके ड्रा के लिए आवेदन देने वाले लोगों के सामने उनमें से ही बुलाकर पर्ची निकालकर ड्रा निकाले गए थे। इस मौके डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने अपील की कि सरकार की हिदायतों अनुसार केवल ग्रीन श्रेणी के पटाखों की ही बिक्री की जानी है और लड़ी वाले पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसी तरह हानिकारक रसायनों से बने पटाखों की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही हो सकेगी और बिक्री वाली जगह पर सभी सुरक्षा उपाय करने जरूरी होंगे। डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने बताया कि दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। गुरपर्व पर सुबह चार से पांच बजे तक और रात नौ से 10 बजे तक, क्रिसमस मौके 25-26 दिसंबर की रात को 11:55 से 12:30 बजे तक और नए साल मौके 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बीच की रात को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फाजिल्का में मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम में, अबोहर में पुड्डा कालोनी, फाजिल्का रोड अबोहर, जलालाबाद में बहुमंतवी खेल स्टेडियम जलालाबाद और अरनीवाला शेखसुभान में थाना अरनीवाला के साथ लगती पंचायती जमीन के लाईसैंस धारक स्टाल स्थापित कर सकेंगे। इस मौके एसडीएम रविन्द्र सिंह अरोड़ा, जिला न्याय और अधिकारता अफसर बरिन्दर सिंह भी उपस्थित थे।


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