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अगले माह मेगा जाब फेयर में मिलेंगी 10 हजार नौकरियां

राज्य सरकार की ओर से शुरू किए घर-घर रोजगार मिशन के तहत अप्रैल माह में फाजिल्का जिले में तीन मेगा रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने इस संबंधी तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की ।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 10:44 PM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 10:44 PM (IST)
अगले माह मेगा जाब फेयर में मिलेंगी 10 हजार नौकरियां
अगले माह मेगा जाब फेयर में मिलेंगी 10 हजार नौकरियां

संवाद सूत्र, फाजिल्का : राज्य सरकार की ओर से शुरू किए घर-घर रोजगार मिशन के तहत अप्रैल माह में फाजिल्का जिले में तीन मेगा रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने इस संबंधी तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की ।

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उन्होंने बताया कि यह मेले अबोहर, फाजिल्का और जलालाबाद में क्रमश 23, 28 और 30 अप्रैल को लगाए जाएंगे। मेलों के दौरान जिले के नौजवानों को अलग-अलग कंपनियों में 10 हजार नौकरियों की आफर उपलब्ध होंगी। डीसी संधू ने बताया कि नौजवान रोजगार विभाग के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस संबंधी सभी विभाग भी अपने अधीन आते संस्थानों में नौजवानों की प्लेसमेंट करवाने के लिए यत्न करें। उन्होंने कहा कि विभाग इन मेलों के दौरान सरकार की स्वरोजगार और अन्य स्कीमों संबंधी भी स्टाल लगाकर लोगों को जानकारी दें। बैठक में सहायक कमिशनर जनरल कंवरजीत सिंह, जिला रोजगार उत्पत्ति अधिकारी कृष्ण लाल, प्लेसमेंट अधिकारी राज सिंह, कृषि अधिकारी गुरमीत सिंह चीमा भी उपस्थित थे।

लाइसेंस धारक नहीं रख सकता दो से अधिक हथियार: डीसी संवाद सूत्र, फाजिल्का :

जिला मैजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू ने बताया कि नए संशोधन आ‌र्म्स एक्ट 2019 को मुख्य रखते हुए सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार कोई भी लाइसेंस धारक दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी लाइसंस धारक दो से अधिक हथियार रखता है तो उसका तीसरा हथियार अनअधिकारित माना जाएगा और उसके विरुद्ध आ‌र्म्स एकट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी फाजिल्का जिले में कई हथियार लाईसेंस धारकों द्वारा अपने लाईसेंस पर दो से अधिक हथियार रखे हुए हैं। जिन लाइसेंसधारकों के पास दो से अधिक हथियार हैं, वह अपने लाइसेंस से कोई भी तीसरा हथियार तुरंत डिलीट या ट्रांसफर करने के लिए अपने नजदीकी सेवा केंद्र में एनओसी फार सेल के लिए अप्लाई करें। उन्होंने बताया कि जितनी देर तक हथियार डिलीट व ट्रांसफर करने की कार्यवाही मुकम्मल नहीं हो जाती उतनी देर तक वह अपना तीसरा हथियार तुरंत किसी थाने या हथियार डीलर के पास जमा करवाकर रसीद जिला मैजिस्ट्रेट फाजिल्का के कार्यालय में पेश करें।


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