दो नशा तस्करों को दस-दस साल की सजा
सीआईए स्टाफ सरहिद द्वारा 13 जनवरी 2016 को 60 किलो भुक्की समेत गिरफ्तार किए आरोपितो को सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 06:24 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:10 AM (IST)
संवाद सहयोगी, सरहिद : एडिशनल सेशन अदालत ने 13 जनवरी 2016 को 60 किलो भुक्की समेत काबू किए जीटीबी नगर ललहेड़ी रोड के सुखवीर सिंह और खन्ना के गांव कौड़ी के रंजीत सिंह को अदालत ने दस-दस साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते डीए लीगल हरदीप सिंह काहलों ने बताया कि दोनों आरोपियों को सीआईए सरहिद ने मारूति कार की डिग्गी में प्लास्टिक के थैलों में रखी 60 किलो भुक्की सहित काबू किया था। इसकी सुनवाई एडिशनल सेशन अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुखवीर सिंह व रंजीत सिंह को सजा सुनाई।
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